Rajasthan News : राजस्थान में होटल का रूम किराये पर लेना अब पडेगा महंगा, सरकार ने जारी किया ये गजट नोटिफिकेशन
Rajasthan News: राजस्थान सरकार का गजट नोटिफिकेशन जारी होने व समस्त आपत्तियों के निस्तारण के बाद अब नगर निगम शीघ्र ही होटलों में ठहरने वाले यात्रियों से यात्रीकर वसूलेगा। यात्रीकर को लेकर पूरा खाका तैयार कर लिया गया है।
अब तय किया जा रहा है कि इसकी वसूली के लिए होटल बिलिंग वाला सिस्टम अपनाया जाए या कोई और। यात्रीकर सिर्फ तीन हजार या उससे अधिक का कमरा लेने वाले यात्रियों से ही वसूला जाएगा। इससे कम का कमरा लेने वाले लोगों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा।
यात्रीकर की वसूली के लिए होटल संचालकों को यात्रियों का डेटा रखते हुए नगर निगम में प्रति कमरे की बुकिंग पर कर चुकाना होगा। इसमें गड़बड़ी करने पर पहली बार 10 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। दूसरी बार पकड़ में आने पर निगम कुछ समय के लिए होटल का लाइसेंस निलंबित कर सकेगा।
नगर निगम की राजस्व समिति के प्रस्ताव व प्रशासनिक समिति व निगम बोर्ड के यात्रीकर लेने के फैसले के बाद सरकार ने भी इसका गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस पर मुहर लगा दी है।
उसके बाद होटल संचालकों की आई आपत्तियों का भी निगम ने निस्तारण कर दिया है। निगम यात्रीकर से प्राप्त होने वाले राजस्व को सफाई व मूलभूत सुविधाओं पर खर्च करेगा, ताकि आने वाले पर्यटकों व शहरवासियों को इसका लाभ मिल सके। नगर निगम यात्रीकर की राशि में प्रति तीन वर्ष में संशोधन नवीनीकरण पुनर्समीक्षा कर सकेगा।
इतना लगेगा यात्रीकर
10 हजार या इससे अधिक किराया राशि पर 500 रुपए
5000 से 10 हजार के मध्य किराया पर 300 रुपए
3000 से 5000 के मध्य किराए पर 200 रुपए
3000 हजार से कम का कमरा किराए पर वाले यात्रियों का यात्रीकर नहीं लगेगा
यह राशि कमरा बुक होने की स्थिति में वसूल की जाएगी।
होटल संचालक को बुकिंग का समस्त रेकॉर्ड