Rajasthan Pension Scheme : राजस्थान में अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के बिजली बिल की सीमा तय, इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ
Rajasthan Pension Scheme : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए वार्षिक बिजली बिल की अधिकतम सीमा 24 हजार रुपये तय की है. विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, जन अनुश्रवण प्राधिकरण, आयुक्तालय विभाग के विभिन्न डिस्कॉम्स से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है.
रिपोर्ट में सामने आया कि सितंबर 2023 से सितंबर 2024 की अवधि में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के कुल 3.02 लाख पेंशनधारकों में से 2.05 लाख परिवारों ने 24 हजार रुपये या उससे अधिक का वार्षिक बिजली बिल जमा कराया है.
विभाग ने कहा है कि ऐसे पेंशनर्स जिनके बिजली बिल की राशि निर्धारित सीमा से अधिक है, उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी. संबंधित सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे सभी मामलों में जांच पूरी होने तक पेंशन जारी न की जाए.Rajasthan Pension Scheme
जांच के बाद यदि आय मानकों से अधिक आय पाई जाती है तो पेंशन निरस्त कर दी जाएगी. पात्र पाए जाने पर पेंशन पुनः प्रारंभ की जाएगी. निर्देशक एवं संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी के जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे सभी पेंशन लाभार्थियों की सूची जिला स्तर पर तैयार कर जांच रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाए.Rajasthan Pension Scheme