राजस्थान के इस जिले में अचानक लगी धारा-163, इन चीजों पर रहेगी रोक, आदेश जारी
Rajasthan News : नागौर जिला प्रशासन ने 8 जून, 2025 को नागौर में किसी भी प्रकार के जुलूस, सभा या सार्वजनिक कार्यक्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत 5 जून से 20 जून, 2025 तक पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है।
इस दौरान धरना, प्रदर्शन, जुलूस, हथियार या लाठी रखने, ड्रग्स लेने और सोशल मीडिया पर जाति आधारित पोस्ट बनाने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। यह कदम तेजा सेना और क्षत्रिय करणी सेना द्वारा कानून-व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए 8 जून को प्रस्तावित रैलियों के आह्वान के मद्देनजर उठाया गया है।
यह विवाद नागौर के सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के नेता हनुमान बेनीवाल के एक बयान से शुरू हुआ था। बेनीवाल ने हाल ही में राजस्थान के इतिहास पर टिप्पणी करते हुए कहा था की राजस्थान के राजघराने युद्ध से बचने के लिए मुगलों को 70 किलोमीटर पहले ही अपनी बेटियां सौंप देते थे।
इस बयान ने क्षत्रिय समुदाय में हंगामा खड़ा कर दिया। इसके जवाब में, क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने बेनीवाल को चेतावनी दी और 8 जून को नागौर में 'क्षत्रिय स्वाभीमान अस्मित महासम्मेलन' बुलाने की घोषणा की। दूसरी ओर, तेजा सेना ने भी उसी दिन एक बैठक आयोजित करने की घोषणा की, जिससे जातिगत तनाव की आशंका बढ़ गई। जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है।
कलेक्टर के आदेश के अनुसार, 8 जून को किसी भी संगठन को सभा या जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए करणी सेना ने सामुदायिक सहमति के आधार पर ज्ञापन प्रस्तुत करने पर विचार करने के लिए 5 जून को नेहरू पार्क, नागौर में एक बैठक बुलाई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति भंग होने की स्थिति में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।