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Bikaner:-नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के मामले में इस अधिकारी को किया निलंबित

THE BIKANER NEWS:-बीकानेर:- पूगल के कुष्णनगर के ग्राम विकास अधिकारी देवराज सिंह के विरुद्ध बीकानेर पंचायत समिति मुंडसर पदस्थापन अवधि में पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के अंतर्गत नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने की शिकातय मिली थी। जिसकी जांच में सोमवार को देवराज ने जबाब प्रस्तुत किया। जिसने वो जारी पट्टों को नियम और प्रावधान अनुसार सही साबित नही कर पाए।

जांच में सामने आया कि मौके पर खाली जमीन के नियम विरुद्ध पट्टे जारी किए गए है ।जिसके बाद राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम के 13 के तहत तुरंत प्रभाव से निलंबित किया। निलंबन काल मे उनका मुख्यालय पंचायत सिमिति खाजूवाला रहेगा।

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