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जुर्मबीकानेर

Bikaner:- हत्या के तीन आरोपियो को उम्रकैद की सजा,एक लाख का जुर्माना, एपीपी धर्मेंद्र रंगा, वकील बजरंग ने की थी पैरवी

THE BIKANER NEWS:-बीकानेर,, बीकानेर के जेएनवीसी थाना क्षेत्र के शिवबाड़ी इलाके में 6 अगस्त 2020 को वही के निवासी आकाश की पुरानी रंजिश के चलते हत्या हुई थी। आकाश की माँ ने 7 अगस्त को थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया की उसके बेटे को 6 अगस्त की रात को फोन कर के घर से बाहर माहावीर की दुकान के पास गोगामेड़ी शिवबाड़ी में बुलाया और और वहां पर विजय कड़वा उर्फ बंटी, गणेश,दीपक व पुखराज ने चाकुनुमा और धारदार हथियारों से हमला कर दिया और लहूलुहान कर दिया और वहां से फरार हो गए। आकाश को पीबीएम अस्प्ताल ले जाया गया जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया।

कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद बीकानेर अपर सेशन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अनुभव सिडाना ने आपसी रंजिश में युवक की हत्या करने के तीन आरोपियों विजय कंडारा(बंटी) शिवबाड़ी निवासी,दीपक सियोता उर्फ बीकानेरी, और बापू कॉलोनी निवासी गणेश तेजी को दोषी मानकर आजीवन कारावास और  प्रत्येक को एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।  अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 26 गवाहों के ओर बयान हुए। मामले ने राज्य की ओर से एपीपी धर्मेन्द्र रंगा और परिवादी के वकील बजरंग छींपा ने पैरवी की। कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम में मृतक के परिजनों को आर्थिक बंटी, सहायता देने की अनुशंषा की है

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