निर्माणधीन खुले नाले में गिरने से बारहगुवाड़ निवासी की हुई मौत, वारिसों को 11.32लाख रुपये मुआवजा देने का कोर्ट ने दिया आदेश
Dec 25, 2024, 09:41 IST
THE BIKANER NEWS:-बीकानेर, नत्थूसर गेट पर 9 साल पहले निर्माणधीन खुले नाले में गिरने से हुई थी युवक की मौत पर अब कोर्ट ने उनके वारिसों को मुआवजा देने के आदेश दिए है। हादसा 9 साल पहले का है जब बारहगुवाड़ निवासी भंवरलाल14 जून की रात को 9बजे के आसपास नत्थूसर गेट के पास बड़ा गणेश जी मंदिर के दर्शन कर के बाइक पर घर जा रहा था। इस दौरान नत्थूसर गेट के पास निर्माणाधीन खुले नाले में गिर गया जिसे युवक के सिर और शरीर के अन्य हिस्से में गंभीर चोटें आई थी। पीबीएम अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया था मृतक के वारिस पत्नी सरोज,पुत्र राजेश, जितेंद्र, पुत्री विजयलक्ष्मी ने घातक दुर्घटना अधिनियम 1955 के तहत कोर्ट में वाद दायर किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 9 साल पुराने मामले में राजस्थान सरकार, नगर निगम आयुक्त, नगर विकास न्यास, जिला कलेक्टर औऱ मैसर्स जम्बेश्वर कन्स्ट्रक्शन कंपनी के प्रोपराइटर किशोर आचार्य को भंवरलाल की मौत का जिम्मेदार मानते हुए सयुंक्त या अलग अलग 11.32लाख रुपये का मुआवजा ब्याज सहित मृतक के वारिसों को देने के आदेश कोर्ट ने दिए है।