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Bikaner:-कोर्ट की अवमानना करने के मामले में भाजपा की विधायक को नोटिस

 
Bikaner:-कोर्ट की अवमानना करने के मामले में भाजपा की विधायक को नोटिस
THE BIKANER NEWS:- बीकानेर, बीकानेर के जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने कोर्ट आदेश की अवमानना के एक मामले में बीकानेर पूर्व की विधायक सिद्धि, कुमारी, संजय शर्मा, मदनसिंह व अविनाश व्यास को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। राजमाता सुशीला कुमारी संम्पति विवाद में जिला एवं सेशन न्यायालय, बीकानेर ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की सहमति से 21 नवम्बर 2024 को त्रिलोचन शर्मा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया था कि राजमाता सुशीला कुमारी को पूर्व महाराजा करणी सिंह की वसीयत से प्राप्त सम्पतियों की सूची तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। न्यायालय के आदेश की पालना में मौका कमिश्नर जब लालगढ़ पैलेस स्थित शिव विलास पहुंचे तो उन्हे अन्दर जाने से रोक दिया। इस पर कमिश्नर ने कोर्ट का आदेश दिखाते हुए कहा कि हम कोर्ट के आदेश की पालना में यहा आए हैं परन्तु गॉर्ड ने कहा कि सिद्धि कुमारी, संजय शर्मा मदनसिंह आदि के आदेश हैं कि किसी व्यक्ति को अन्दर नही आने दिया जाए। इसलिए आप अन्दर नहीं जा सकते चाहे आप किसी आदेश से आए हों, ये कहते हुए मुख्य द्वार के ताला लगा दिया। मदनसिंह व अविनाश व्यास के उपरोक्त व्यवहार द्वारा कोर्ट आदेश की अवमानना कर बाधा उत्पन करने के खिलाफ न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायालय, बीकानेर के समक्ष अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए धारा 151 सीपीसी कन्टैम्पट कार्यवाही का प्रार्थना पत्र पेश हुआ। जिसमें न्यायालय ने उक्त सभी व्यक्तियों को नोटिस जारी किए हैं। मामले की सुनवाई 12 फरवरी को जिला न्यायाधीश, बीकानेर के समक्ष होनी