बीकानेर में मर्डर केस पर 5 साल बाद 3 जनों को मिली आजीवन कारावास, जानिए पूरा मामला
Bikaner Crime News : बीकानेर एक मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार बता दे की बीकानेर के बांद्रा बास क्षेत्र में 5 साल पहले हुई हत्या यह फेंसला सुनाया गया है। 25,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 18 गवाहों के बयान हुए।
यहाँ देखिये 5 साल पुराणी रिपोर्ट
पाठकों को जानकारी के अनुसार बता दे की बांद्रा बास निवासी परिवादी बुलाराम वाल्मीकि ने कोटगेट पुलिस थाने में 26 जून, 2020 को रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया था कि उसका भतीजा जीतू सुबह 9-9.30 बजे परचून की दुकान पर बैठा था। इस दौरान बांद्रा बास में वाल्मीकि बस्ती निवासी सराजुद्दीन, बबलू उर्फ अब्दुल रहमान और मोहम्मद इम्तियाज व अन्य हथियारों से लैस होकर आए और जीतू पर चाकू, तलवारों से गर्दन व पेट पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
एससी एसटी मामलों की विशेष अदालत ने सुनाया फेंसला
अधिक जांनकारी के लिए बता दे की यह फैसला बीकानेर की एससी एसटी मामलों की विशेष अदालत ने सुनाया है। 5 साल पहले बांद्रा बास में परचून की दुकान पर बैठे जीतू की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी।
दोनों पक्षों में थी आपसी रंजिश
जानकारी के अनुसार बता दे की कोटगेट पुलिस ने कई दिनों की मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे। जहां तक जानकारी मिली है उसके अनुसार दोनों पक्षों में बेर था । 4 जनवरी, 20 को जीतू उर्फ भरत, उसके साथी राकेश वाल्मिकी, विजेन्द्र उर्फ विजय वाल्मिकी, थानचंद व शेरू वाल्मिकी ने सराजुद्दीन व अलीशेर से मारपीट की थी।
इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भिजवाया था। इसी कारण दोनों पक्षों में रंजिश रहने लगी और कई बार झगड़ा हुआ। 26 जून को सराजुद्दीन, उसके भाई बबलू उर्फ अब्दुल रहमान, मो. इम्तियाज ने जीतू की हत्या कर दी।