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नियम विरुद्ध भुगतान के मामले में इस ग्राम पंचायत की सरपंच को पद से हटाने के आदेश

 
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THE BIKANER NEWS:बीकानेर:-नियम विरुद्ध भुगतान करने के आरोप लगने की जांच के बाद कार्यवाही करते हुए ग्राम पंचायत नापासर की सरपंच को पद से  हटाया।

आपको बता दे राज्य सरकार के आदेश पर निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं। ग्राम पंचायत नापासार की सरपंच सरला देवी को नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(6) के अंतर्गत नगर पालिका नापासर के अध्यक्ष एवं सदस्य पद से तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। 


आपको बता दे जांच में पाया गया कि सरला देवी ने अपने कार्यकाल में
बिना अनुमोदन के तीन कर्मचारियों की नियुक्ति की, जो नियम विरुद्ध पाई गई। इस मामले में कई स्तर पर जांच भी हुई है। स्थानीय स्तर पर छानबीन के बाद प्रकरण को स्थानीय निकाय विभाग के मुख्यालय भेजा गया था, जहां की रिपोर्ट तैयार हुई। इसी आधार पर सरपंच को सस्पेंड किया गया है। जांच के बाद दी गई रिपोर्ट में दिए गए स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर विभाग ने नियमानुसार
यह निर्णय लिया। सरपंच ने भुगतान नियमों के तहत बताया था लेकिन उसके लिए उपलब्ध साक्ष्य नहीं थे।