Bikaner news: बीकानेर में होली पर धारा 144 लागू ,जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश
होली के अवसर पर सार्वजनिक स्थान पर रंग डालने पर पाबंदी रहेगी और सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की व्यक्ति विशेष ओर समाज के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Rajasthan news: होली के त्यौहार पर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना इस को देखते हुए जिला कलेक्टर ने बीकानेर ने धारा 144 लागू की है .
अब होली के अवसर पर सार्वजनिक स्थान पर रंग डालने पर पाबंदी रहेगी और सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की व्यक्ति विशेष ओर समाज के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बीकानेर जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने होली त्यौहार पर कानून और शांति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 में शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीकानेर जिले में धारा 144 लागू की है यह आदेश 12 मार्च से 14 मार्च तक जारी रहेगा।
होली पर रहेगी यह पाबंदियां
होली के त्योहार पर जिला कलेक्टर ने 12 मार्च से 14 मार्च तक धारा 144 लगाई है आदेशानुसार अब 12 मार्च से लेकर 14 मार्च तक यात्रा के दौरान यात्री पर रंग और गुब्बारे नहीं फेंक सकेगा इसके अलावा किसी भी प्रकार के घातक रसायन को इस्तेमाल करने पर पूर्ण से पाबंदी रहेगी,
ओर घातक रसायन को साथ भी नहीं रख सकते ,ओर इसके अलावा सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते जो किसी व्यक्ति विशेष ओर समाज विषेश को ठेस पहुंचाए।
इसके अलावा सोशल मीडिया पर सामाजिक और सांप्रदायिक भड़काने वाले नारे पर पाबंदी रहेगी इस दौरान नियमो का उल्लंघन करने वालों पर सख्त करवाई की जाएगी।