बार, होटल और मैरिज पैलेस में अन्य राज्यों की शराब बिकती मिली तो लाइसेंस होंगे रद्द
आबकारी विभाग की समीक्षा करते हुए डॉ सुरपूर ने कहा कि बार, होटल और मैरिज पैलेस में अगर अन्य राज्यों की शराब बिकती मिले तो लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई करें। होटल और मैरिज गार्डन में बिना ओकेजनल लाइसेंस के शराब की बिक्री ना हो। डॉ सुरपुर ने हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में हरियाणा, पंजाब से आने वाली शराब की अवैध गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही संभाग के सभी जिलों समेत बीकानेर के नोखा, खाजूवाला क्षेत्र में हथकढ़ शराब को लेकर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।
परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान आरटीओ श्री अनिल पंड्या ने बताया कि तीन नवाचारों ई रवन्ना, ऑडिट पैरा और अनकंपाउंडेट चालान से राजस्व प्राप्ति में बढ़ोतरी हुई है। संभागीय आयुक्त ने इन नवाचारों की जानकारी परिवहन कमिश्नर को देने की बात कही। साथ ही इंटर डिस्ट्रिक्ट चेकिंग को लेकर जानकारी दी। उन्होने कहा कि ओवरलोड गाड़ियों को चीज करने की कार्रवाई की जा रही है। डीटीओ ने बताया कि ओटीटी को बढ़ाया गया है। खान विभाग के अधिकारियों ने कहा कि खनन के नए परमिट जारी करने के कवायद की जा रही है।
बैठक में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त श्री जसवंत सिंह, आरटीओ श्री अनिल पंडया, अतिरिक्त कमिश्नर स्टेट जीएसटी श्री कांति लाल जसोल, डीआईजी स्टांप श्रीमती मनीषा लेघा, एसएमई श्री एन.के.बैरवा, डीटीओ बीकानेर श्रीमती भारती नथानी, जिला आबकारी अधिकारी श्री संतोष कुमार समेत श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू के संबंधित अधिकारी वीसी के जरिए उपस्थित रहे।