Breaking:-आज से आगामी आदेश तक जल्द बंद करने होंगे बाज़ार, इन कार्यों पर लगी रोक, जिला कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन
THE BIKANER NEWS:- बीकानेर:-भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच बीकानेर में शुक्रवार बाजार बंद को लेकर जारी हुए आदेश। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने जारी किए आदेश, आज से शाम सात बजे बाजार बंद हो जाएंगे।
किसी भी दुकान का शटर सात बजे बाद खुला मिलने पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। आगामी आदेश तक बाजार सात बजे से पहले बंद करने के
निर्देश दिए जा रहे हैं। पिछले कई दिनों
से सवा सात से साढ़े सात बजे के बीच
अंधेरा होना शुरू हो जाता है। ऐसे
में इससे पहले ही दुकानें बंद करवाई
जा रही है, ताकि दुकानदार व वहां
काम करने वाले अपने घर पहुंच जाएं।
जिला कलक्टर नम्रता ने बताया कि सभी दुकानदार अपने प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद कर दें। इनमें आपात स्थिति वाली दुकानों को छोड़ शेष सभी प्रतिष्ठानों पर ये आदेश लागू होंगे।इसके तहत सूर्यास्त के बाद किसी भी समय ब्लैकआउट की आवश्यकता हो सकती है।शाम 7 बजे के बाद विभिन्न होटल,मैरिज पैलेस,रिसोर्ट,घरों एवं अन्य स्थानों में वैवाहिक,धार्मिक व अन्य कार्यक्रमों के दौरान रात्रि समय में विविध प्रकार की तेज लाइटिंग और तेज ध्वनि (डीजे) के उपयोग को तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित किया है।यह आदेश संपूर्ण जिले में तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस प्रशासन अथवा उपखंड अधिकारी द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडित कराने की कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश आगामी दो माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा।यह आदेश आगामी दो माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा।
जिला प्रशासन जारी गाइडलाइन एवं निर्देश
बाजार सायं 7 बजे तक बंद कर दें।
जिले में ब्लैकआउट के दौरान सभी प्रकार की लाइट्स बंद रखें।
ब्लैकआउट के दौरान दुपहिया,तिपहिया और चार पहिया वाहन सहित समस्त प्रकार के वाहनों से होने वाला आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित रखें। डिफेंस एरिया की परिधि के दायरे में आवागमन पूरी तरह वर्जित रहेगा। इस क्षेत्र में अवांछनीय रूप से कोई भी व्यक्ति घूमता दिखा तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। विवाह सहित अन्य आवश्यक समारोह दिन के समय आयोजित किए जाएं। शाम 7 बजे से डीजे लाइटिंग और तेज ध्वनि यंत्रों पर रोक रहेगी।