Haryana News : हरियाणा में अब बिना FIR के नहीं होगी जांच, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला...
Haryana News : हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दे की पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुलिस बलों ने बिना एफआईआर ( FIR ) दर्ज किए जांच करने की प्रथा को खत्म कर दिया है, पुलिस प्रमुखों ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court) को बताया है।
तीनों क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशकों (DGP ) द्वारा पूरे क्षेत्र में ऐसी जांचों को “बंद” करने के हलफनामे भी दायर किए गए हैं। सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के विभिन्न पुलिस थानों में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जहां एफआईआर दर्ज किए बिना जांच शुरू की गई थी - जो स्थापित कानूनी प्रक्रिया के विपरीत है।Haryana News
"इन सभी मामलों में कार्यवाही के दौरान, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के डीजीपी द्वारा हलफनामे दायर किए गए हैं, और इस अदालत को सूचित किया गया है कि पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के विभिन्न पुलिस थानों में कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं, और ऐसी जांच, जो एफआईआर ( FIR) दर्ज किए बिना की जा रही थी, बंद कर दी गई है," अदालत को बताया गया।Haryana News
हलफनामे उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किए जाने के तुरंत बाद दायर किए गए थे कि एफआईआर दर्ज किए बिना पूछताछ और दोबारा पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारी शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी हैं।Haryana News