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Haryana Pension Scheme : हरियाणा में इन लोगों पर मेहरबान हुई नायब सैनी सरकार, पैंशन में किया 10 हजार रूपए का इजाफा...जानें अब कितना मिलेगा पैसा

हरियाणा विधानसभा द्वारा 1975 के कानून में संशोधन कर प्रदेश के पूर्व विधायकों को उन्हें मिलने वाली पैंशन राशि के आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा गया था। पहले जो 1 जनवरी, 2016 से पहले विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा कर चुके थे और दूसरे जो उक्त तारीख के बाद के हैं।
 
Haryana Pension Scheme : हरियाणा में इन लोगों पर मेहरबान हुई नायब सैनी सरकार, पैंशन में किया 10 हजार रूपए का इजाफा...जानें अब कितना मिलेगा पैसा

Haryana MLA Pension Hike : हरियाणा के नायब सैनी राज्य के पूर्व विधायकों की बल्ले बल्ले कर दी है । अधिक जानकारी के लिए बता दे की भले ही 2006 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया है, लेकिन पूर्व विधायकों की पेंशन में प्रति माह 10,000 रुपये की वृद्धि की गई है। यह निर्णय पिछले महीने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था। इसमें राज्य विधानसभा के प्रत्येक पूर्व सदस्य यानी को विशेष यात्रा भत्ता देने का निर्णय लिया गया। 

10 हजार का पेंशन में इजाफा 

 बता दे की राज्य के पूर्व विधायकों को प्रति माह विशेष यात्रा भत्ता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 1 लाख रुपये तक की पेंशन राशि की सीमा को हटा दिया गया है। इसके साथ ही 1 लाख रुपये से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले पूर्व विधायकों को विशेष यात्रा भत्ता के रूप में 10,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यह विधेयक हरियाणा विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।

हालांकि अगर नायब सैनी सरकार चाहे तो वह उससे पूर्व भी उक्त कानूनी संशोधन को राज्यपाल से अध्यादेश के तौर पर प्रख्यापित करवाकर तत्काल भी लागू कर सकती है। पूर्व वर्ष हेमंत ने बताया कि आज से 6 वर्ष 2018 में हरियाणा विधानसभा द्वारा 1975 के कानून में संशोधन कर प्रदेश के पूर्व विधायकों को उन्हें मिलने वाली पैंशन राशि के आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा गया था। पहले जो 1 जनवरी, 2016 से पहले विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा कर चुके थे और दूसरे जो उक्त तारीख के बाद के हैं।

1 जनवरी, 2016 से पहले के पूर्व विधायकों की पेंशन राशि को बरकरार रखा गया था, हालांकि, इसके बाद पूर्व विधायकों के लिए यह प्रावधान किया गया था कि जो विधायक उपरोक्त तिथि के बाद एक या अधिक कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और वर्तमान में निर्वाचित विधायक नहीं हैं,  उन्हें उसके एवज में उसे एक कार्यकाल के लिए प्रतिमाह 50 हजार रुपए मूल पेंशन मिलेगी। एक कार्यकाल से अधिक होने पर उसे प्रति अतिरिक्त वर्ष पर 2000 रुपए की दर से मूल पैंशन राशि में अतिरिक्त वृद्धि की व्यवस्था भी की गई।