Movie prime

हरियाणा में किसानों को एक जगह से दूसरी जगह ट्यूबवेल ट्रांसफर कराने पर अब नहीं देने होंगें पैसे... आदेश जारी

कनेक्शन स्थानांतरित करने पर किसानों का 30 से 40 हजार रुपये खर्च आता था। इसको लेकर बिजली निगम ने आदेश जारी किए हैं। जिसका सीधा लाभ अब हरियाणा के किसानों को मिलने वाला है। 

 
हरियाणा में किसानों को एक जगह से दूसरी जगह ट्यूबवेल ट्रांसफर कराने पर अब नहीं देने होंगें पैसे... आदेश जारी

Haryana News : हरियाणा में किसानों के लिए इस वक्त की बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है।  बता दे की सरकार अक्सर हरियाणा में ट्यूबवेल कनेक्शन को उसके मूल स्थान से दूसरे जगह ट्रांसफर करने पर पैसे लेती थी , लेकिन अब किसानों को 70 मीटर के दायरे में स्थानांतरित करने में आने वाला खर्च अब किसानों से नहीं लिया जाएगा। 


जारी हुआ ये आदेश 

अधिक जानकारी के लिए बता दे की पहले, कनेक्शन स्थानांतरित करने पर किसानों का 30 से 40 हजार रुपये खर्च आता था। इसको लेकर बिजली निगम ने आदेश जारी किए हैं। जिसका सीधा लाभ अब हरियाणा के किसानों को मिलने वाला है। 

स्थानांतरण की मंजूरी पर लागु होगी ये शर्त 

बिजली निगम के मुताबिक, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्यूबवेल कनेक्शन के स्थानांतरण की मंजूरी तभी दी जाएगी, जब ट्यूबवेल फेल हो गया हो, पानी के लवणता की समस्या या फिर सरकार की ओर से भूमि पर कब्जा हो।


 अधिक जानकारी के लिए बता दे की इसके साथ ही जिस स्थान पर कनेक्शन स्थानांतरित किया जाना है, वह जमीन उसी उपभोक्ता के स्वामित्व पर हो। साथ ही उपभोक्ता किसी भी बिल के भुगतान में डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।