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Rajasthan : राजस्थान के इन किसानों की हो गई बल्ले बल्ले, भजनलाल सरकार दे रही है 1 लाख 35 हजार रूपए, जल्दी ऐसे करें आवेदन

संयुक्त या ग्रुप में लेने वाले किसानों के लिए खातेदार की आपसी सहमति से किसान एक ही खसरे में अलग अलग फॉर्म पॉन्ड का निर्माण करवा सकते है। दोनों टैंक के बीच न्यूनतम दूरी 50 फिट होनी चाहिए।Rajsthan News

 
Rajasthan : राजस्थान के इन किसानों की हो गई बल्ले बल्ले, भजनलाल सरकार दे रही है 1 लाख 35 हजार रूपए, जल्दी ऐसे करें आवेदन

Rajsthan News: जयपुर क्षेत्र की तरफ गिरते भूजल को देखते हुए राजस्थान सरकार ने संचालित फॉर्म पॉन्ड योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। बारिश का पानी या नहर के पानी को इकट्ठा करने का एक अच्छा साधन है।

जिसे किसानों को सिंचाई करने में कोई दिक्कत का सामान नहीं करना पड़ेगा और अपनी आजीविका अच्छे ढंग से चला पाएंगे। आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं पात्र किसान अपना आज पंजीकरण करवा ले और इस योजना का लाभ उठा......


बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए किसानों के लिए फार्म पॉन्ड बहुत ही उपयोगी कार्य होगा। राज्य सरकार कृषि विभाग की तरफ से साल 2025-26 में वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पात्र किसानों को अनुदान पर टैंक का निर्माण करने के प्रोत्साहन कर रही हैं। अनुदान पाने के लिए किस के पास न्यूनतम 0.3 हेक्टर भूमि का होना अनिवार्य है।Rajsthan News


संयुक्त या ग्रुप में लेने वाले किसानों के लिए खातेदार की आपसी सहमति से किसान एक ही खसरे में अलग अलग फॉर्म पॉन्ड का निर्माण करवा सकते है। दोनों टैंक के बीच न्यूनतम दूरी 50 फिट होनी चाहिए।Rajsthan News

दूसरे फार्म पॉन्ड के लिए आवेदन करने वाले किसान को अन्य भूमि और अन्य खसरा नंबर पर ही मिल सकती हैं। डिग्गी का निर्माण करने के बाद फवारा सिस्टम ट्रिप सिस्टम लेने के बाद ही किसान को टैंक की सब्सिडी मिलेगी।

आवश्यक दस्तावेज 

कृषि विभाग की तरफ से फॉर्म पॉन्ड की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए जनआधार,जमाबंदी नकल और भूमि का नक्शा , लघु व सीमांत किसानों का प्रमाण पत्र देना होगा। अगर यह कागज आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है।Rajsthan News


आवेदन करने के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर खुद किसान या ई मित्र से आवेदन करा सकते हैं।


राजस्थान सरकार की किसानों के लिए अनुदान राशि 


लघु, सीमांत व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति किसानों को l
लागत इकाई का 75%  और अन्य किसानों को 60% तक सब्सिडी मिलेगी। प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉण्ड निर्माण करने पर 90% और अन्य किसानों को 80% तक का अनुदान मिलेगा।

सब्सिडी की अधिकतम सीमा 1200 घनमीटर  फॉर्म पॉन्ड पर मिलेगी। 
कृषि विभाग की देखरेख में फॉर्म पॉइंट का निर्माण किया जाएगा।

आवेदन की अंतिम तिथि 


डिग्गी निर्माण के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं जिससे आप खुद, सीएससी सेंटर या ई मित्र से राज किसान पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पात्र किसानों को अनुदान सूची में डाला जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है।Rajsthan News