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Vyapam Case: व्यापमं घोटाले के आरोपी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, चारों एफआईआर की खारिज 

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Vyapam Case: सुधीर शर्मा को बड़ी राहत देते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने सोमवार को करोड़ों रुपये के व्यापम घोटाले में उनके खिलाफ दर्ज चार एफआईआर को सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने चार अलग-अलग भर्ती परीक्षा मामलों में सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर और आरोपपत्रों को खारिज कर दिया। ये एफआईआर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा (2012), पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा (2012), संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2 परीक्षा (2011) और वन रक्षक भर्ती परीक्षा (2013) से संबंधित थीं। 

सुधीर शर्मा पर राज्य स्तरीय जांच के दौरान विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने मामला दर्ज किया था। मामला सीबीआई को सौंपे जाने के बाद केंद्रीय एजेंसी ने चारों मामलों में उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए। 

सुधीर शर्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता कपिल शर्मा ने कहा कि अदालत को सीबीआई द्वारा पेश किए गए किसी भी आरोपपत्र या एक्सेल शीट में शर्मा से जुड़ा कोई वित्तीय लेनदेन या मौद्रिक लाभ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आरोप केवल कुछ गवाहों के ज्ञापन बयानों पर आधारित थे, जिन्हें अदालत ने अभियोजन के लिए अपर्याप्त माना।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि प्रस्तुत सामग्री परीक्षण के लिए अपर्याप्त थी, जिसके कारण सभी चार मामलों में एफआईआर और आरोपपत्र दोनों को रद्द कर दिया गया।

क्लीन चिट:
संविदा स्कूल शिक्षक वर्ग 2 परीक्षा, 2011 
पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, 2012 
सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, 2012 
वन रक्षक भर्ती परीक्षा, 2013