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पीएम किसान योजना में हुआ बदलाव, अब ये जानकारी देने पर ही मिलेगा योजनाओं का लाभ

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अब आवेदन के लिए किसान की फार्मर आईडी अनिवार्य की गई है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वैवाहिक स्थिति का विकल्प जोड़ा गया है। लाभार्थी को अपने पति, पत्नी माता-पिता का विवरण देना होगा।

 
में हुआ बदलाव

PM Kisan Yojana: केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत पीएम-किसान पोर्टल पर कई महत्वपूर्ण नई सुविधाएं उपलब्ध की है। राजस्थान के बाडमेर के अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेन्द्रसिंह चौहान ने बताया कि योजना में सेल्फ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सुदृढ़ किया गया है। 

अब आवेदन के लिए किसान की फार्मर आईडी अनिवार्य की गई है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वैवाहिक स्थिति का विकल्प जोड़ा गया है। लाभार्थी को अपने पति, पत्नी माता-पिता का विवरण देना होगा।

किसान के भूमि संबंधित जानकारी ,जमाबंदी दस्तावेज अपलोड करने पर ही आवेदन तहसील ,जिला स्तर पर स्वीकृति के लिए अग्रेषित किया जाएगा। पोर्टल की लॉगिन प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाया गया है। लॉगिन आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी के माध्यम से ही संभव होगा। जिसकी वैधता 90 सेकंड होगी। 

किसान ने रजिस्ट्रेशन के समय राज्य गलत अंकित करने पर फार्मर कॉर्नर के अंतर्गत स्टेट चेंज रिक्वेस्ट के माध्यम से स्वयं बदलाव किया जा सकेगा। यह अनुरोध तहसील एवं जिला स्तर से सत्यापन के बाद राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार को भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त, योजना का लाभ परित्याग कर चुके कृषकों के लिए अब सरेन्डर रेविकेशन रिक्वेस्ट की सुविधा उपलब्ध है।

किसी स्तर पर रिक्वेस्ट अस्वीकृत हो जाती है, तो आवेदन स्थायी रूप से रद्द माना जाएगा। अपात्र लाभार्थियों से राशि की वसूली के लिए ऑनलाइन ,ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। 

किसान अपने पंजीकरण ,आधार नंबर से प्राप्त किश्तों का विवरण देख सकेंगे। नेटबैंकिंग, कार्ड्स ,यूपीआई के माध्यम से राशि जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन वसूली के लिए किसान चैक, डीडी से निर्धारित खाते में राशि जमा कर रसीद तहसील, जिला कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे।