Plane Crash में यात्री की मौत होने पर क्या इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है? जानिए क्या होता है नियम
Plane Crash insurance Rule : गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर से बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार आज अहमदाबाद में एअर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हो गया है। इस विमान का क्रैश होते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है।
जानकारी के अनुसार 133 लोगों के इस हादसे में मौत की पुष्टि हो गई है। इस विमान पर क्रू और यात्री सहित कुल 242 लोग सवार थे। हादसे के बाद विमान जिस तरह से आग के गोले में बदल गया, उससे मरने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ने की आशका है। सवाल है कि क्या विमान हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों को इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है?Plane Crash insurance Rule
मुआवजे के लिए अंतरराष्ट्रीय नियम
विमान से यात्रा करने के दौरान अगर हादसे में किसी की मौत हो जाती है या वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत राहत मिलती है। DGCA के एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि यह राहत मंट्रियल कनवेंशन, 1999 के तहत मिलती है। इस नियम को दुनिया के ज्यादातर देश मानते हैं। इंडिया ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस नियम के तहत अगर किसी एयरलाइंस कंपनी का विमान हादसे का शिकार हो जाता है तो वह कंपनी पीड़ितों के परिवार से सदस्यों को मुआवजा देती है।Plane Crash insurance Rule
मंट्रियल कनवेंशन, 1999 के मुताबिक, अगर किसी यात्री की मौत हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्य को 1.4 करोड़ रुपये (1,75000 डॉलर) मिलते हैं। घायल होने की स्थिति में भी 1.4 करोड़ रुपये का मुआवजा मिलता है। अगर यह साबित हो जाता है कि हादसा एयरलाइंस कंपनी या उसके स्टाफ की गलती से हुआ है तो मुआवजा का पैसा बढ़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में तो इस नियम का और सख्ती से पालन होता है। इंडिया में इस तरह के मुआवजा के लिए DGCA की गाइडलाइंस है। उसके तहत एयरलाइंस कंपनी ट्रैवल करने वाले व्यक्ति को इंश्योरेंस की फैसिलिटी देती है। इसके लिए टिकट के किराए में इंश्योरेंस का पैसा शामिल होता है।Plane Crash insurance Rule
यात्री खुद भी ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं
अगर कोई व्यक्ति विदेश छुट्टियां मनाने या किसी काम से जाता है तो वह ट्रैवल इंश्योरेंस लेता है। इस इंश्योरेंस में यात्री के जीवन का भी बीमा होता है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की विमान हादसे में मौत हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्य को इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से बीमा का पैसा मिलेगा। यही वजह है कि अक्सर विदेश जाने वाले लोग ट्रैवल इंश्योरेंस कराने को जरूरी मानते हैं।Plane Crash insurance Rule
अहमदाबाद विमान प्लैन क्रैश में मिलेगा मुआवजा
अहमदाबाद में जो विमान 12 जून को हादसे का शिकार हुआ, वह लंदन जा रहा था। एयर इंडिया का यह विमान उड़ान भरते ही हादसे का शिकार हो गया। इस विमान के यात्रियों को एयरलाइंस की तरफ से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। इंटरनेशनल फ्लाइंट्स में हर यात्री के बीमा का खास ख्याल रखा जाता है। जिन यात्रियों ने ट्रेवल इंश्योरेंस लिया होगा, उन्हें बीमा कंपनी की तरफ से भी इंश्योरेंस के पैसे का भुगतान होगा।Plane Crash insurance Rule