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रिटायरमेंट पर सरकार का बड़ा फैसला, बदल दिए गए ये नियम, आपको जानना है जरूरी

जाने पूरी डिटेल्स

 
retirement new rules 2025

Retirement New Rules 2025: अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए है। वास्तव में, केंद्र सरकार ने पेंशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम को बदल दिया है। अब, किसी सार्वजनिक कंपनी (पीएसयू) के कर्मचारी को बर्खास्त करने या हटाने के मामले में उसे सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने कहा कि इसके बावजूद या हटाने के निर्णय को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा संशोधित किया जाएगा।

कार्मिक मंत्रालय ने अधिसूचित किया:
कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। हाल ही में अधिसूचित केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2025 के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी को सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था में शामिल होने के बाद किसी भी कदाचार के लिए बर्खास्त या सेवा से हटा दिया जाता है, तो सेवानिवृत्ति लाभ जब्त कर लिए जाएंगे। नियमों को 22 मई को अधिसूचित किया गया था। किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने, हटाने के मामले में, संबंधित मंत्रालय द्वारा इकाई के निर्णय की प्रशासनिक रूप से समीक्षा की जाएगी।

अब तक का नियम क्या रहा है? 
पिछले नियमों के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के कर्मचारी को बर्खास्त करने या सेवा से हटाने के मामले में सेवानिवृत्ति लाभों के नुकसान की अनुमति नहीं थी। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 रेलवे कर्मचारियों, आकस्मिक और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) के अधिकारियों को छोड़कर 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पहले नियुक्त सरकारी अधिकारियों पर लागू होते हैं

नोशनल इन्क्रिमेंट पर खुद का फैसला:
हाल ही में सरकार ने मामूली वृद्धि पर भी निर्णय लिया है। इसके तहत अब अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होता है तो उसे नोशनल इन्क्रिमेंट का लाभ मिलेगा। मौजूदा नियम कर्मचारियों को 1 जुलाई या 1 जनवरी तक अपनी वृद्धि की तारीख चुनने की अनुमति देते हैं।