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Treffic Chalan New Rule : अगर गाड़ी पर नहीं लगाया ये स्टीकर, तो तुरंत कट जाएगा 5000 रुपये का चालान

यदि आपकी कार में इस्तेमाल होने वाले ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी आदि का स्टीकर आपकी गाड़ी पर नहीं लगा होगा तो आपका चालान कट जाएगा। यह चालान भी 100-200 रुपये का नहीं ब​ल्कि 5 हजार रुपये का कट जाएगा।
 
 तो तुरंत कट जाएगा 5000 रुपये का चालान

Treffic Chalan New Rule : जो लोग दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।  बता दे की उनको सावधान होने की जरूरत है। दिल्ली परिवहन विभाग नियमों को लेकर काफी सख्त हो गया है। यदि आपकी कार में इस्तेमाल होने वाले ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी आदि का स्टीकर आपकी गाड़ी पर नहीं लगा होगा तो आपका चालान कट जाएगा। यह चालान भी 100-200 रुपये का नहीं ब​ल्कि 5 हजार रुपये का कट जाएगा। इसलिए फटाफट आप अपनी गाड़ी पर फ्यूल स्टीकर लगवा लें। 


हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन का ही हिस्सा


गाड़ी के विंड​शिल्ड पर लगने वाला यह फ्यूल स्टीकर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का ही एक आदेश है। यह इसी आदेश का एक हिस्सा है, जो लोग पूरा नहीं करते हैं। 


इसके अलावा आपकी गाड़ी पर कलर कोडेड स्टीकर नहीं तो भी आपकी गाड़ी का चालान मोटर व्हीकल एक्ट के तहत काटा जाएगा। इससे 2012-13 में लागू किया गया था, लेकिन अभी तक इसके नहीं होने पर चालान नहीं काटे जा रहे थे। अब इन स्टीकरों के नहीं होने पर गाड़ियों के चालान काटने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में गाड़ियों की जांच के समय अब फ्यूल तथा कलर कोडेड स्टीकर को भी देखा जाता है। खासकर नए वाहनों के लिए ज्यादा जरूरी है। Treffic Chlan New Rule


अलग-अलग रंगों के कलर कोडेड स्टीकर

फ्यूल स्टीकर कई रंगों के आते हैं। इनके अलग-अलग रंग आपकी गाड़ी का फ्यूल दर्शाते हैं। इस स्टीकर के जरिये ही पहचान होती है कि आपकी गाड़ी में कौन सा फ्यूल प्रयोग किया जाता है। यदि आपकी गाड़ी डीजल से चलती है तो यह स्टीकर ऑरेंज यानी नारंगी रंग का होता है। यदि आपकी गाड़ी पेट्रोल और सीएनजी से चलती है तो यह हल्के नीले यानी लाइट ब्लू रंग का स्टीकर होता है। अन्य वाहनों के लिए ग्रे रंग का स्टीकर जारी किया जाता है। 


धारा 192(1) के तहत काटे जा रहे चालान


काफी लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं। ऐसे में सरकार चाहती है कि लोग यातायात नियमों का पालन सख्ती के साथ करें। यदि सभी लोग यातायात नियमों का सही पालन करेंगे तो सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बहुत ही कम हो जाएगी। इसके अलावा इन नियमों के और भी अनेक लाभ हैं। यदि कोई वाहन चालक नियमों की अनदेखी करता है तो उसका मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 192(1) के तहत चालान काटा जाता है। Treffic Chlan New Rule


दिल्ली सरकार ने 2020 में तहत ट्रैफिक चालान काटा जाएगा। दिल्ली में 2020 से विशेष अ​भियान चलाकर बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट और कलर कोडेडट स्टीकर लगे वाहनों का चालान काटा जा रहा है। इसके लिए यह चालान 5 हजार रुपये का काटा जा रहा है। 


चालान कटने से बचने के उपाय


यदि आपकी कार की विंडशील्ड पर कलर कोडेड फ्यूल स्टीकर नहीं लगा है तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप घर बैठे फ्यूल स्टीकर को बुक करके मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको https://bookmyhsrp.com/ वेबसाइट पर जाना होगा। यहां जाकर आप को ऑनली कलर स्टीकर पर ​क्लिक करना होगा। 


यदि आपकी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट भी नहीं लगी है तो आप हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट विद कलर स्टीकर वाले ऑप्शन को चुन सकते हैं। जब आप इस ऑप्शन पर ​क्लिक करते हैं तो आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी।


 जैसे आप किस राज्य से हैं, आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपकी गाड़ी का चैसिस नंबर, इंजन नंबर आदि की जानकारी मांगी जाएगी, जो आपको पूरा भरने के बाद सबमिट करना होगा। इसके बाद आपको पैमेंट करनी होगी और आपका काम पूरा हो जाएगा।Treffic Chlan New Rule