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Property Tax: हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% छूट, 31 जुलाई तक जरूर करें ये काम

 
Property Tax

Property Tax: गुरुग्राम। गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) हरियाणा ने शहर के निवासियों को बड़ी राहत दी है। निगम ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संपत्ति कर पर 10% की छूट की घोषणा की है। संपत्ति के मालिक जो 31 जुलाई, 2025 तक अपनी संपत्ति का स्व-प्रमाणन पूरा कर लेते हैं और पूरे कर का भुगतान ऑनलाइन करते हैं, उन्हें यह छूट मिलेगी। इसके साथ ही एनडीसी पोर्टल पर संपत्ति कर डेटा को स्व-प्रमाणित करना भी आवश्यक है।
 


नगर आयुक्त प्रदीप दहिया ने सभी संपत्ति धारकों से अपील की है कि वे समय पर इस योजना का लाभ उठाएं और अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें। कर भुगतान की यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन, पारदर्शी और आसान है, ताकि नागरिकों को किसी भी कार्यालय में न जाना पड़े। संपत्ति के मालिकों को अपनी संपत्ति से संबंधित जानकारी जैसे क्षेत्र, निर्माण का प्रकार, उपयोग आदि को सत्यापित करना होता है। और इसे एन. डी. सी. हरियाणा पोर्टल पर अपडेट करें।Property Tax