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CBDT News: आयकर रिटर्न भरना अब होगा आसान, CBDT ने खत्म की फालतू पूछताछ

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने फेसलेस मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सीबीडीटी के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने अधिकारियों को कर मामलों में अनावश्यक सवाल नहीं पूछने के सख्त निर्देश दिए हैं। ये निर्देश देश भर के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों को भेजे गए एक पत्र के माध्यम से जारी किए गए हैं।

 
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CBDT News नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने फेसलेस मूल्यांकन प्रणाली में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सीबीडीटी के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने फेसलेस असेसमेंट अधिकारियों (एफएओ) को सख्त निर्देश जारी किए हैं उन्होंने कहा कि उन्हें कर मामलों में अनावश्यक और अप्रासंगिक प्रश्न नहीं पूछने चाहिए और केवल मामले से संबंधित और विशेष रूप से आवश्यक पूछताछ करनी चाहिए।

 



CBDT News ये निर्देश देश भर के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों को भेजे गए एक पत्र के माध्यम से जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि फेसलेस मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक कुशल, उद्देश्यपूर्ण और करदाता के अनुकूल बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया को बेहतर मानकों पर लाया जाएगा।

 



नए नियम और दिशा-निर्देश

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) की अनिवार्य जांच के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत कंप्यूटर सहायता प्राप्त जांच चयन (सीएएसएस) के माध्यम से मामलों का चयन किया जा रहा है इन मामलों में, धारा 143 (2) के तहत प्रारंभिक नोटिस भेजे जा रहे हैं और उसके बाद आवश्यकता के अनुसार धारा 142 (1) के तहत पूछताछ या अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जाएंगे।CBDT News

 


यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है?

1. करदाताओं पर अनावश्यक दबाव और भ्रम को कम करना।
2. फेसलेस कर निर्धारण को उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी बनाना।
विभाग और करदाताओं के बीच विश्वास को मजबूत करना।
तुच्छ (गैर-जरूरी) पूछताछ और नोटिसों की संख्या को कम करना

 



सीबीडीटी के अध्यक्ष ने क्या कहा?

पीठ ने कहा, "फेसलेस मूल्यांकन के दौरान उठाए गए सभी प्रश्न प्रासंगिक, सटीक और मामले की परिस्थितियों पर आधारित होने चाहिए। अनावश्यक प्रश्नों और उत्तरों से बचें।

उन्होंने आगे कहा कि असंबंधित पूछताछ न केवल समय की बर्बादी है, बल्कि करदाताओं पर अनावश्यक बोझ भी डालती है, जिससे विभाग की छवि को नुकसान पहुंचता है।CBDT News

 


इकाई प्रमुखों की जिम्मेदारियाँ

सीबीडीटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यूनिट प्रमुखों के अतिरिक्त और फेसलेस असेसमेंट के संयुक्त आयुक्त के स्तर के अधिकारी अब सीधे तौर पर जवाबदेह होंगे कि उनके अधीनस्थ क्या और कैसे पूछताछ कर रहे हैं। उन्हें यह देखना होगा कि क्या पूछे गए प्रश्न सीएएसएस चयन के मापदंडों के अनुसार हैं।CBDT News

 



हर महीने इसकी समीक्षा की जाएगी।

इस प्रणाली को मजबूत करने के लिए, हर महीने प्रधान मुख्य आयुक्तों को फेसलेस इकाइयों के साथ बातचीत करनी होगी और बैठकों की समीक्षा करनी होगी। इसके साथ ही वे महीने भर में जारी किए गए नोटिसों की गुणवत्ता पर भी रिपोर्ट तैयार करेंगे। यह निगरानी और समीक्षा प्रणाली न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगी बल्कि कर निर्धारण प्रक्रिया में जवाबदेही और निरंतर सुधार भी सुनिश्चित करेगी।CBDT News