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Haryana CM का बड़ा फैसला, इन लोगों को अब नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी 

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Haryana News: हरियाणा में पेपर लीक या परीक्षा में कदाचार के दोषी युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। यदि कोई उम्मीदवार पेपर लीक या परीक्षा में कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो उसे भविष्य की परीक्षाओं के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, सरकारी कंपनियों और स्वायत्त संस्थानों में थर्ड और फोर्थ क्लास की भर्ती के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं।

पुलिस कांस्टेबलों और शिक्षकों की भर्ती भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) के माध्यम से की जाएगी उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के मामलों में नियम बनाने का निर्देश दिया था। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी नई नीति के अनुसार, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों पर सभी भर्ती एचएसएससी द्वारा सीईटी स्कोर के आधार पर की जाएगी।

शिक्षक के पद के लिए हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, लेकिन HTET के अंक लिखित परीक्षा की मेरिट सूची तैयार करने में प्रासंगिक नहीं होंगे।

सीईटी अंक तीन साल के लिए मान्य होंगे। इस अवधि के दौरान, यदि किसी आवेदक की आयु विज्ञापित पद के लिए निर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा से अधिक है, तो उसे लिखित या कौशल परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आरक्षण का लाभ केवल हरियाणा के लोगों को ही मिलेगा।

पुलिस और शिक्षकों को छोड़कर अन्य पदों की तुलना में तीसरी श्रेणी के पदों के लिए दस गुना अधिक उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। पुलिस भर्ती में एनसीसी अंक भी जोड़े जाएंगे। 

चयनित उम्मीदवारों को 90 दिनों की अवधि दी जाएगी। इस अवधि के दौरान शामिल न होने के मामले में, ऐसे उम्मीदवार का चयन उसी वेतनमान के पद के लिए तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वह नए सिरे से सीईटी में शामिल नहीं हो जाता और अंक प्राप्त नहीं कर लेता। प्रतीक्षा सूची में शामिल युवाओं को खाली पद पर नियुक्त किया जाएगा। लिखित परीक्षा की हार्ड कॉपी परिणाम की घोषणा से एक साल तक रिकॉर्ड में और डिजिटल कॉपी को पांच साल तक सुरक्षित रखा जाएगा।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग उम्मीदवारों को किसी भी समय कॉल कर सकता है और उनका बायोमेट्रिक डेटा प्राप्त कर सकता है। परीक्षा के समय और किसी अन्य स्तर पर लिए गए बायोमेट्रिक डेटा में विसंगति के मामले में, उम्मीदवार की उम्मीदवारी प्रतिरूपण के आधार पर रद्द कर दी जाएगी। उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा।