Movie prime

Haryana Liquor Policy: हरियाणा के इन गांवों में बंद होगी शराब बिक्री, जानिए क्या है वजह

 
Haryana Liquor Policy

Haryana Liquor Policy: हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों को अपने गांवों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया है। इसके लिए पंचायतों को ग्राम सभा में एक प्रस्ताव पारित करना होगा और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सरकार को समय पर सूचित करना होगा। हालांकि, आबकारी विभाग के नियम पंचायतों के इन प्रस्तावों पर भारी पड़ रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, जिले की 29 ग्राम पंचायतों ने ग्राम सभा में शराब की दुकानों को बंद करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था और उन्हें सरकार को भेजा था। लेकिन पंचकूला मुख्यालय ने केवल 13 गाँवों के प्रस्तावों को मंजूरी दी, जबकि 14 गाँवों के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया।

 


प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया

महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई पंचायत 31 दिसंबर तक सरकार को लिखित में सूचित करती है कि उसके क्षेत्र में शराबबंदी लागू की जानी चाहिए, तो उस गांव में शराब की दुकान के लिए निविदा जारी नहीं की जाती है। पंचायतों को इस प्रस्ताव को ग्राम सभा में पारित करना होता है और इसे खंड विकास और पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) के माध्यम से आबकारी विभाग को भेजना होता है इसके बाद पंचकूला मुख्यालय पंच को उसकी राय जानने के लिए बुलाता है और फिर निर्णय लिया जाता है कि संबंधित गांव में शराब की दुकान खोली जाए या नहीं।Haryana Liquor Policy

 



इन गांवों में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

वर्ष 2025-26 के लिए जिले के निम्नलिखित 14 गांवों में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया हैः

बब्बोली, भदवास, कर्णवास, पावती, नंगलिया रणमुख, नैनसुखपुरा, मुरलीपुर, गुज्जर माजरी, भातसाना, बर्ली खुर्द, जाखला, प्राणपुरा।

इन गांवों में शराब की कोई दुकान नहीं खोली जाएगी और न ही शराब बेची जाएगी।Haryana Liquor Policy 



इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया था।

जिन ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया था, उनमें शामिल हैंः

इनमें कानपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, सीतापुर, अलीगढ़, सहारनपुर और मुजफ्फरपुर शामिल हैं।


पंचायतों के पास कानूनी शक्तियाँ हैं।

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 31 में संशोधन करके ग्राम सभाओं को अपने क्षेत्र में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित करने का कानूनी अधिकार दिया गया है। पुलिस ने अवैध कारोबारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।Haryana Liquor Policy