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Haryana: पूर्व विधायकों को तोहफा, नायब सैनी सरकार ने बढ़ाई पेंशन, जानिए अब कितनी मिलेगी रकम

 
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Haryana चंडीगढ़। हरियाणा के नायब सैनी राज्य के पूर्व विधायकों के प्रति पूरी तरह से उदार प्रतीत होते हैं। भले ही 2006 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया है, लेकिन पूर्व विधायकों की पेंशन में प्रति माह 10,000 रुपये की वृद्धि की गई है। यह निर्णय पिछले महीने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था।



पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हेमंत कुमार के अनुसार, हरियाणा मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक में हरियाणा विधानसभा (वेतन, भत्ता और सदस्यों की पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 7 (सी) में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिसमें राज्य के पूर्व विधायकों को प्रति माह विशेष यात्रा भत्ता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 1 लाख रुपये तक की पेंशन राशि की सीमा को हटा दिया गया है।Haryana



इसके साथ ही 1 लाख रुपये से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले पूर्व विधायकों को विशेष यात्रा भत्ता के रूप में 10,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यह विधेयक हरियाणा विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।Haryana

हालाँकि, यदि नायब सैनी सरकार चाहती है, तो वह राज्यपाल से इसे अध्यादेश घोषित करने के लिए कहकर उससे पहले भी उक्त कानूनी संशोधन को लागू कर सकती है। पिछले साल, हेमंत ने कहा कि 2018 में, हरियाणा विधानसभा ने 1975 के कानून में संशोधन किया था और राज्य के पूर्व विधायकों को उनके द्वारा प्राप्त पेंशन राशि के आधार पर दो श्रेणियों में विभाजित किया था। पहले ने 1 जनवरी, 2016 से पहले विधायक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया और दूसरे ने उक्त तिथि के बाद कार्यकाल पूरा किया।Haryana



1 जनवरी, 2016 से पहले के पूर्व विधायकों की पेंशन राशि को बरकरार रखा गया था, हालांकि, इसके बाद पूर्व विधायकों के लिए यह प्रावधान किया गया था कि जो विधायक उपरोक्त तिथि के बाद एक या अधिक कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और वर्तमान में निर्वाचित विधायक नहीं हैं, उन्हें मूल पेंशन के रूप में रु। मूल पेंशन राशि में एक लाख रुपये की दर से अतिरिक्त वृद्धि का भी प्रावधान किया गया था। एक से अधिक कार्यकाल के लिए प्रति अतिरिक्त वर्ष 2000 रुपये।Haryana