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Haryana New: राह वीर योजना लागू, इस योगदान के लिए हरियाणा में मिलेगा ₹25,000 का इनाम

 
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Haryana New: चंडीगढ़। हरियाणा में यह योजना पहले ही शुरू की जा चुकी है। इस योजना के तहत सरकार मृतक के परिवार को 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी। इस योजना का उद्देश्य जनता को घायल लोगों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सोनीपत के उपायुक्त सुशील सरवन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित राह वीर योजना हरियाणा में भी लागू की गई है।



दुर्घटना के समय घायल व्यक्ति को गोल्डन ओवर (एक घंटे के भीतर) में अस्पताल ले जाने वाले सहायक को 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। एक व्यक्ति वर्ष में पाँच बार यह पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। राह वीर को अपना नाम, मोबाइल नंबर, घटना स्थल का विवरण और बैंक खाते का विवरण देना होगा। जिस पुलिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना हुई, उसका प्रमाण पत्र और जिस अस्पताल में दुर्घटना हुई, उसका प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।Haryana New



डीसी ने कहा कि राह वीर को मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 134ए और भारत सरकार की 29 सितंबर 2020 की अधिसूचना के तहत भी कानूनी सुरक्षा मिलेगी। हर घातक सड़क दुर्घटना में मदद करने वालों को सात दिनों के भीतर 25 हजार रुपये का इनाम और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। यदि एक से अधिक व्यक्ति मदद करते हैं, तो पुरस्कार राशि समान रूप से साझा की जाएगी। सभी को पुरस्कार दिए जाएंगे।Haryana New



जिला स्तर पर मूल्यांकन समिति में चार व्यक्ति होंगे। आर. टी. ए. के डी. टी. ओ.-सह-सचिव सदस्य सचिव, एस. पी. सदस्य और सी. एम. ओ./एस. एम. ओ. सदस्य होंगे। मूल्यांकन समिति की सिफारिश के बाद, परिवहन विभाग द्वारा 7 दिनों के भीतर राह वीर के खाते में धन भेजा जाएगा। राह वीर योजना की समय सीमा 31 मार्च, 2026 तक रहेगी।Haryana New