Haryana News: हरियाणा में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सरकार ने दिया बड़ा झटका
सीएम की अनुमति बिना दोबारा नहीं मिलेगी नियुक्ति
Haryana News: हरियाणा में सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त का इंतजार कर रहे लोगों को सरकार ने बड़ा झटका दिया। अब सेवानिवृत्त के बाद दोबारा नौकरी ज्वाइन करना आसान नहीं होगा। इसमें पहले मंत्री की अनुमति से काम चल जाता था, लेकिन अब मंत्रियों की अनुमति पर भी बैन कर दिया है। अगर किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की दोबारा नियुक्ति करनी हैं तो मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी।
हरियाणा में अब मुख्यमंत्री की स्वीकृति बगैर किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी या अधिकारी को पुनर्नियुक्ति नहीं मिल सकेगी। किसी भी कर्मचारी को अधिकतम दो साल के लिए सेवा विस्तार दिया जा सकेगा।
इतना ही नहीं, पुनर्नियुक्ति के मामलों में मंत्रियों की भी नहीं चलेगी। सभी तरह के पुनर्नियुक्ति और सेवा विस्तार के मामले मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से निपटाए जाएंगे। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।
किसी भी कर्मचारी को अधिकतम दो साल के लिए दिया जाएगा सेवा विस्तार, पुनर्नियुक्ति के मामलों में मंत्रियों की भी नहीं चलेगी पहले प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों के स्तर पर कर्मचारियों को पुनर्नियुक्तियां दे दी जाती थी, इसके बाद गड़बड़ियों की शिकायत आने लगीं।
विगत 25 मार्च को हुई कैबिनेट बैठक में पुनर्नियुक्तियों और सेवा विस्तार का पूरा अधिकार मुख्यमंत्री को दे दिया गया था।