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Haryana News: हरियाणा के इन 3 जिलों में नवंबर से बड़ा बदलाव, 10 साल पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा डीजल, दोपहिया वाहनों के लिए भी नियम तय
 

Haryana News: हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। 1 नवंबर, 2025 से एनसीआर के फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत जिलों में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा।
 
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Haryana News: हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। 1 नवंबर, 2025 से एनसीआर के फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत जिलों में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। यह निर्णय मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया।Haryana News



पुराने वाहनों की पहचान करने के लिए सभी पेट्रोल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे लगाए जाएंगे। पहले चरण में ये कैमरे 31 अक्टूबर, 2025 तक तीनों जिलों में लगाए जाएंगे। यह योजना 1 अप्रैल, 2026 से राज्य के शेष एनसीआर जिलों में लागू की जाएगी। ये कैमरे 31 मार्च, 2026 तक लगाए जाने हैं। इन कैमरों के माध्यम से निर्धारित सीमा से अधिक उम्र के वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा।Haryana News



सीएनजी से चलने वाले नए ऑटो ही पंजीकृत होंगे। अपनी कार्य योजना में, हरियाणा सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि अब से केवल बिजली या सीएनजी पर चलने वाले नए ऑटो-रिक्शा का ही पंजीकरण किया जाएगा। 1 नवंबर, 2025 से केवल बीएस-6 मानक के हल्के, मध्यम और भारी माल वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे।Haryana News



यही नियम 1 जुलाई से दिल्ली में लागू होगा।



भाषा के अनुसार, दिल्ली सरकार ने 18 मई को यह भी कहा था कि निर्धारित सीमा से पुराने वाहनों को 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे वाहनों की पहचान करने के लिए पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएएक्यूएम) ने अप्रैल में दिल्ली के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे 1 जुलाई से निर्धारित सीमा से पुराने सभी वाहनों (10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन) में ईंधन न भरें।



आदेश के अनुसार, दिल्ली के सभी ईंधन स्टेशनों को 30 जून तक स्वचालित नंबर प्लेट मान्यता (एएनपीआर) कैमरे लगाने होंगे। ये प्रणालियां 10 साल (डीजल) या 15 साल (पेट्रोल) से पुराने वाहनों का पता लगाएंगीHaryana News



दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि पूरे दिल्ली में ईंधन स्टेशनों पर एएनपीआर कैमरों द्वारा पहचाने गए या किसी अन्य निगरानी तंत्र के माध्यम से पहचाने गए पुराने वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और उन्हें ईंधन भी नहीं दिया जाएगा।Haryana News