Haryana News: हरियाणा में पांच अंक लेकर नौकरी लगने वालों पर हाईकोर्ट का आया अहम फैसला, अब ये लोग होंगे फैसले से प्रभावित
Movie prime

Haryana News: हरियाणा में पांच अंक लेकर नौकरी लगने वालों पर हाईकोर्ट का आया अहम फैसला, अब ये लोग होंगे फैसले से प्रभावित

हरियाणा राज्य मामले में दिए गए फैसले को पीछे तक लागू किया जाना चाहिए, बोनस अंक हटा दिए जाएं, जिन्हें यह अंक सामाजिक-आर्थिक मानदंड के आधार पर मिले थे। हालांकि, खंडपीठ ने इस दलील को खारिज कर दिया और यह स्पष्ट कर दिया। 
 
वालों पर हाईकोर्ट का आया अहम फैसला

Haryana News : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि "सामाजिक-आर्थिक मानदंड" के तहत दिए जाने वाली पांच बोनस अंकों को रद करने वाला 2024 का निर्णय केवल भविष्य में लागू होगा और पहले की भर्तियों को इससे प्रभावित नहीं किया जाएगा।

यह फैसला जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता की खंडपीठ ने सुनाया। कोर्ट वर्ष 2018 को भर्ती विज्ञप्ति के तहत तैयार की गई वरिष्ठता सूची में संशोधन की मांग की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने यह दलील दी थी कि सुकृति मलिक बनाम हरियाणा राज्य मामले में दिए गए फैसले को पीछे तक लागू किया जाना चाहिए, बोनस अंक हटा दिए जाएं, जिन्हें यह अंक सामाजिक-आर्थिक मानदंड के आधार पर मिले थे। हालांकि, खंडपीठ ने इस दलील को खारिज कर दिया और यह स्पष्ट कर दिया। 

'सुकृति मलिक' मामले में दिया गया निर्णय हालांकि भविष्य की भर्तियों के लिए व्यापक प्रभाव वाला है, लेकिन यह 2022 से पहले की नियुक्तियों को प्रभावित नहीं करता। 

2024 में कोर्ट ने रद कर दी थी ये नीति

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि 2018 में लागू किए गए सामाजिक-आर्थिक मानदंड पर उसके फैसले में कोई चर्चा नहीं की गई है, इसलिए वह केवल उस तिथि से प्रभावी होगा, जब संशोधित अधिसूचना पांच मई 2022 को लागू हुई थी। ज्ञात रहे कि हरियाणा सरकार ने एक नीति बनाकर ग्रुप सी व ही की भर्ती में सामाजिक आर्थिक आधार पर पाच अंक देने का प्रविधान किया था। इसे 2024 में कोर्ट ने रद कर दिया था।