Haryana News: हरियाणा में पशु पालकों की बढ़ी टेंशन, गलती करते ही होगी एफआईआर दर्ज
Haryana News: हरियाणाः हरियाणा में गायों को सड़कों पर छोड़ने वालों की तबीयत ठीक नहीं है। अब अगर कोई पालतू पशुओं (गायों, बैलों) को सड़कों पर खुला छोड़ देता है, तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसका उद्देश्य दुर्घटनाओं को कम करना और सार्वजनिक सुरक्षा के जोखिम को कम करना है।
इसके लिए सरकार ने स्थानीय प्रशासन को कड़ी निगरानी रखने और नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अब सड़कों पर गायों को खुला छोड़ना अवैध माना जाएगा। अब तक 3 जिलों गुरुग्राम, हिसार और पंचकूला में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आधा दर्जन से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। अधिकारियों के अनुसार, इन मामलों में जानवरों को खुले में छोड़ने, समय पर चारा और पानी नहीं दिए जाने और अमानवीय व्यवहार की शिकायतें शामिल हैं। शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।Haryana News
दो एफआईआर और एक जुर्माना।
इस मामले में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जानवरों के साथ किसी भी तरह की क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य में ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह की घटनाओं के बारे में तुरंत अधिकारियों को सूचित करें। यह पहली बार है जब ऐसे मालिकों पर स्थानीय प्रशासन द्वारा दो बार जुर्माना लगाया जाएगा और तीसरी बार सीधी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।Haryana News
राज्य में 686 गौशालाएँ हैं।
हरियाणा में 686 गौशालाएँ हैं। गौ सेवा आयोग के गठन से सड़कों पर घूमने वाली गायों और नंदियों को तेजी से गौशालाओं में ले जाया जा रहा है। पहले सड़कों पर असहाय होकर घूमने वाले जानवरों की संख्या लगभग 1.5 लाख थी, लेकिन अब यह घटकर लगभग 30,000 हो गई है।Haryana News