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Haryana Right to Service Commission: मीटर लगवाने में लापरवाही पड़ी भारी! बिजली कर्मचारी पर आयोग ने ठोका जुर्माना

 
Haryana Right to Service Commission:

Haryana Right to Service Commission : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग (एचआरएसएससी) ने टोहाना के एक बिजली उपभोक्ता निवासी को सुरक्षा राशि के रिफंड में छह महीने से अधिक की देरी के मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित एलडीसी (लोअर डिवीजन क्लर्क) पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्हें 3 हजार रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है।Haryana Right to Service Commission



यह मामला 14 अगस्त, 2024 को तत्कालीन एसडीओ के हस्ताक्षर के साथ एक्सईएन कार्यालय को भेजा गया था। 13 अगस्त, 2024 को एसडीओ को हटा दिया गया था। इसके बाद, मामले को एक्सईएन कार्यालय में वापस भेजने में 6 महीने से अधिक का समय लगा।Haryana Right to Service Commission