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इस तारीख से पहले पैन को आधार से लिंक करवाना हुआ अनिवार्य, वरना होंगें ये बड़े नुकशान - Aadhar Card Link pan Card Step by Step Full Process

  आयकर विभाग की इस अधिसूचना के पीछे का उद्देश्य पैन और आधार को जोड़ना है। सीबीडीटी द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 एए (2ए) के तहत, उन व्यक्तियों के लिए आधार संख्या को अपडेट करना अनिवार्य है, जिन्होंने 1 अक्टूबर, 2024 से पहले पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आधार नामांकन आईडी जमा की है।

 
करवाना हुआ अनिवार्य, वरना होंगें ये बड़े नुकशान

Aadhar Card Link pan Card :  आधार कार्ड यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट आया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

ये अधिसूचनाएं उन पैन धारकों के लिए हैं जिन्होंने 1 अक्टूबर, 2024 को या उससे पहले अपने आधार आवेदन की नामांकन आईडी प्रदान करके अपना पैन कार्ड प्राप्त किया है। अधिसूचना के अनुसार, उन सभी पैन धारकों को 31 दिसंबर, 2025 तक आयकर विभाग को अपनी आधार संख्या का खुलासा करना होगा।

 

इसके पीछे क्या मकसद है? 

आयकर विभाग की इस अधिसूचना के पीछे का उद्देश्य पैन और आधार को जोड़ना है। सीबीडीटी द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 एए (2ए) के तहत, उन व्यक्तियों के लिए आधार संख्या को अपडेट करना अनिवार्य है, जिन्होंने 1 अक्टूबर, 2024 से पहले पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आधार नामांकन आईडी जमा की है।

 इन आसान स्टेप से कर सकते हैं पैन-आधार को ऑनलाइन लिंक

  1.  पैन-आधार को ऑनलाइन कैसे करें लिंक अगर आपके पास आधार नंबर है, तो आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके इसे पैन से लिंक कर सकते हैं। 
  2. सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट-www पर जाना होगा। 
  3.   अब आपको लिंक आधार का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करना होगा। 
  4. इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओ. टी. पी. भेजकर पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

 

पैन-आधार लिंक करने की ऑफ़लाइन प्रक्रिया 

पैन-आधार लिंक करने की प्रक्रिया अगर आप पैन-आधार को ऑफ़लाइन लिंक करना चाहते हैं, तो हम आपको यह भी बता रहे हैं कि इसे कैसे करना है। 

  1. पैन-आधार को ऑफ़लाइन लिंक करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे। 
  2. अगर आप पैन-आधार को ऑफ़लाइन लिंक करना चाहते हैं, तो हम आपको यह भी बता रहे हैं कि इसे कैसे करना है।
  3.  पैन कार्ड की एक प्रति, आधार कार्ड की एक प्रति, एक आवेदन पत्र, आप इसे आयकर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
  4.  सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने निकटतम पैन सेवा केंद्र या आयकर विभाग के कार्यालय में जाएं।
  5. पैन और आधार की स्व-सत्यापित प्रति और आवेदन पत्र जमा करना होगा। 
  6. फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी।

 

जिसकी मदद से आप प्रक्रिया की स्थिति को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं।
 
सामान्य पैन धारकों को पैन को आधार से जोड़ने के लिए जुर्माना देना पड़ता है, क्योंकि पैन-आधार को जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून, 2023 थी। इन लोगों को 31 दिसंबर 2025 तक आधार-पैन को लिंक करने की सुविधा दी गई है.

  1. 31 दिसंबर 2025 तक आधार-पैन को लिंक करने की सुविधा दी गई है.आधार नंबर से लिंक न करने की वजह से पैन बंद यानी निष्क्रिय  (Inoperative) हो जाएगा.
  2. आधार -पैन को लिंक किए बिना फाइल किया गया कोई भी ITR अमान्य (Invalid) माना जाएगा.
  3. निष्क्रिय पैन (Inoperative PAN) के साथ कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता.
  4. TDS/TCS को कलेक्ट या डिडक्ट करने का रेट ज्यादा हो सकता है.
  5. 15G और 15H फॉर्म नहीं भर पाएंगे.