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Petrol Pump News: पेट्रोल पंप पर इन गाड़ियों को अब नही मिलेगा पेट्रोल-डीजल, 1 जुलाई से नया फैसला लागू हो रहा 

Petrol Pump News : नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहनों को जब्त किया जा सकता है। प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
 
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Petrol Pump News : यदि आपकी गाड़ी पुरानी है और आप दिल्ली या आस-पास के इलाकों में रहते हैं या वहां से गुजरते हैं, तो इस खबर को ध्यान से पढ़ें। प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए, आने वाले दिनों में एक सीमा से अधिक पुराने वाहनों को पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं मिलेगा। नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और 1 जुलाई से शुरू होगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने घोषणा की है कि स्वचालित नंबर प्लेट मान्यता (एएनपीआर) कैमरों द्वारा ईओएल (एंड ऑफ लाइफ) के रूप में पहचाने गए वाहनों को ईंधन नहीं भरा जाएगा। इस फैसले से 5 लाख वाहनों पर असर पड़ने की संभावना है। नियमों का पालन न करने पर वाहन को जब्त किया जा सकता है।Petrol Pump News



इस फैसले को कब लागू किया जाएगा?



सीएक्यूएम के अनुसार, यह नियम दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होगा, जबकि 1 नवंबर से यह नियम गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में लागू होगा, जबकि बाकी एनसीआर में यह नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा।Petrol Pump News



कैसे ट्रैक करें

सीएक्यूएम के सदस्य डॉ. वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि दिल्ली में 500 पेट्रोल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचानने वाले कैमरे लगाए गए हैं, जो वास्तविक समय में वाहनों की जानकारी पर नज़र रख रहे हैं। इस प्रणाली के माध्यम से अब तक 3.63 करोड़ से अधिक वाहनों की जांच की गई है, जिनमें से 4.90 लाख वाहनों को 'एंड-ऑफ-लाइफ' के रूप में दर्ज किया गया है। 'एंड-ऑफ-लाइफ' का अर्थ है कि इन वाहनों ने डीजल के मामले में 10 वर्ष और पेट्रोल के मामले में 15 वर्ष की अधिकतम अवधि को पार कर लिया है।Petrol Pump News



दिल्ली परिवहन विभाग ने कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 100 निगरानी दलों को तैनात किया है। ये दल आंकड़ों की निगरानी करेंगे, उन पेट्रोल पंपों की पहचान करेंगे जहां उल्लंघन करने वालों की अधिकतम संख्या पहुंचती है और सख्त अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।Petrol Pump News



ये नियम क्यों?

डॉ. शर्मा ने कहा कि दिल्ली और एनसीआर की हवा को साफ करने के लिए बीएस मानक वाले पुराने वाहनों को हटाना अत्यंत आवश्यक है। ये वाहन वायु प्रदूषण में एक प्रमुख योगदानकर्ता हैं। अब एक पारदर्शी, डिजिटल और जवाबदेह प्रणाली लागू की गई है, जिसे टोल केंद्रों पर भी लागू किया जाएगा। इसके लिए करीब 100 टीमों का गठन किया गया है।Petrol Pump News



अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो क्या होगा?

एएनपीआर प्रणाली स्वचालित रूप से पेट्रोल पंप में प्रवेश करने वाले वाहनों की नंबर प्लेट को स्कैन करती है और फिर इसे वाहन डेटाबेस के साथ मिलान करती है जिसमें वाहन के पंजीकरण, ईंधन के प्रकार और उम्र जैसी जानकारी होती है। यदि कोई वाहन कानूनी आयु सीमा से अधिक पाया जाता है, तो उसे ईओएल के रूप में पंजीकृत किया जाता है। इसके बाद संबंधित पेट्रोल पंप को इन वाहनों को ईंधन न देने की चेतावनी मिलती है। उल्लंघन की जानकारी दर्ज की जाती है और एजेंसियों को भेजी जाती है, जो तब वाहन को जब्त करने या स्क्रैप करने जैसी कार्रवाई कर सकती हैं।Petrol Pump News