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Punjab News: पंजाब के पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने दी बड़ी सौगात

 
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पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों को पेंशन योजना में अधिक लचीलापन दिया है। वित्त विभाग ने घोषणा की है कि अब N.P.S Tier-1 में सरकारी कर्मचारी अपने पसंदीदा पेंशन फंड और निवेश पैटर्न का चयन कर सकते हैं। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कर्मचारी कोई भी सरकारी या निजी क्षेत्र का पेंशन फंड चुन सकते हैं। इस विकल्प को साल में एक बार बदला जा सकता है। यदि कर्मचारी ने कोई विकल्प नहीं चुना है, तो डिफ़ॉल्ट योजना लागू रहेगी।

 



निवेश के विकल्प



डिफ़ॉल्ट योजनाः पीएफआरडीए द्वारा तय किए गए तीन सरकारी निधि प्रबंधकों के माध्यम से निवेश।
स्कीम जीः सरकारी बॉन्ड में 100% निवेश।
LC 25: इक्विटी में 25% तक-संभावित निवेशकों के लिए।
LC50: इक्विटी में 50% तक-उन लोगों के लिए जो थोड़ा अधिक लाभ की उम्मीद कर रहे हैं।

 



ऑनलाइन चयन प्रक्रिया



कर्मचारी अपने सीआरओ लॉगिन के माध्यम से भी ऑनलाइन चयन कर सकते हैं। इस विकल्प को स्वतः सत्यापित किया जा सकता है। इसलिए, नोडल कार्यालय की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। सरकार द्वारा यह भी कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी को अपने चुने हुए विकल्प के कारण कम लाभ या हानि होती है, तो वह अपने लिए जिम्मेदार होगा। भविष्य में नई पेंशन योजना लागू होने की स्थिति में, डिफ़ॉल्ट और वैकल्पिक योजना रिटर्न के बीच का अंतर कर्मचारी से वसूल किया जा सकता है।

 

पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों को पेंशन योजना में अधिक लचीलापन दिया है। वित्त विभाग ने घोषणा की है कि अब N.P.S Tier-1 में सरकारी कर्मचारी अपने पसंदीदा पेंशन फंड और निवेश पैटर्न का चयन कर सकते हैं। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कर्मचारी कोई भी सरकारी या निजी क्षेत्र का पेंशन फंड चुन सकते हैं। इस विकल्प को साल में एक बार बदला जा सकता है। यदि कर्मचारी ने कोई विकल्प नहीं चुना है, तो डिफ़ॉल्ट योजना लागू रहेगी।
 


निवेश के विकल्प

डिफ़ॉल्ट योजनाः पीएफआरडीए द्वारा तय किए गए तीन सरकारी निधि प्रबंधकों के माध्यम से निवेश।
स्कीम जीः सरकारी बॉन्ड में 100% निवेश।
LC 25: इक्विटी में 25% तक-संभावित निवेशकों के लिए।
LC50: इक्विटी में 50% तक-उन लोगों के लिए जो थोड़ा अधिक लाभ की उम्मीद कर रहे हैं।



ऑनलाइन चयन प्रक्रिया

कर्मचारी अपने सीआरओ लॉगिन के माध्यम से भी ऑनलाइन चयन कर सकते हैं। इस विकल्प को स्वतः सत्यापित किया जा सकता है। इसलिए, नोडल कार्यालय की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। सरकार द्वारा यह भी कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी को अपने चुने हुए विकल्प के कारण कम लाभ या हानि होती है, तो वह अपने लिए जिम्मेदार होगा। भविष्य में नई पेंशन योजना लागू होने की स्थिति में, डिफ़ॉल्ट और वैकल्पिक योजना रिटर्न के बीच का अंतर कर्मचारी से वसूल किया जा सकता है।