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Punjab News: Punjab सरकार का बड़ा फैसला: अब हर साल नहीं लेनी होगी Fire NOC

 
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Punjab News: पंजाब के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए कानून में कई बदलाव किए गए हैं। उन्होंने बताया कि Fire N.O.S के लिए नियम। पिछली बार राज्यपाल द्वारा हरी झंडी दी गई है। इसे भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।


मंत्री सौंद ने कहा कि अगर हम इसकी विशेषताओं को देखें, तो हर साल ली जाने वाली फायर एनओसी की अब आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार ने इसे 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहली श्रेणी में एनओसी 5 साल के लिए, दूसरी श्रेणी में एनओसी 3 साल के लिए और तीसरी श्रेणी में एनओसी एक साल के लिए मान्य है। उन्होंने कहा कि अब पंजाब से लालफीताशाही की संस्कृति समाप्त हो गई है। पहले आग को पानी या रेत से बुझाया जा सकता था, अब युग आगे बढ़ गया है और आधुनिक उपकरण आ गए हैं।Punjab News


उन्होंने कहा कि जब आग से जुड़ा एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग प्लान बनाता था, तो उसे बाजार जाना पड़ता था और फिर सरकार के माध्यम से योजना को पास करना पड़ता था, लेकिन अब हमारे पोर्टल पर पंजीकृत होने वाले आर्किटेक्ट्स, जब वे एक ड्राइंग बनाते हैं और इसे पोर्टल पर जमा करते हैं, तो मध्यस्थता समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अग्नि सुरक्षा योजना के तहत मानचित्र तैयार करने वाले वास्तुकार को अब किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तरुणप्रीत सौंद ने कहा कि अब तक कई इमारतों की ऊंचाई 18 मीटर तक करने की अनुमति थी, जिसे अब बढ़ाकर 21 मीटर कर दिया गया है।Punjab News