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Punjab News: पंजाब में लगी सख्त पाबंदी! 15 अगस्त तक लागू रहेंगे प्रशासनिक आदेश,जानें क्या है बंद

 
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Punjab News: भारत में सैन्य अधिकारियों द्वारा जैतून हरे (सैन्य रंग) की सैन्य वर्दी और जैतून हरे रंग की जीप/मोटरसाइकिलों का उपयोग किया जाता है, लेकिन किसी भी गैरकानूनी कार्रवाई या हिंसक घटना को किसी भी असामाजिक तत्व द्वारा इस तरह के रंग की वर्दी या जीप/मोटर वाहनों आदि का उपयोग करके किया जा सकता है। जो शांति और कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकता है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, यह आवश्यक हो जाता है कि आम जनता द्वारा जैतून के हरे रंग का उपयोग तुरंत बंद किया जाए।



इस संबंध में, जिला मजिस्ट्रेट तरन तारन राहुल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आम जनता द्वारा जैतून के हरे रंग की वर्दी, जीप/मोटर वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। सेना, बीएसएफ और अर्धसैनिक बलों को छूट दी जाएगी। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये आदेश 15 अगस्त, 2025 तक लागू रहेंगे।Punjab News