Rajasthan recruitment : राजस्थान बिजली निगम भर्ती को लेकर आया बड़ा अपडेट, अब करना पड़ेगा दोबारा आवेदन
राजस्थान सरकार ने बिजली निगम में निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को एक बार फिर से संशोधन का मौका दिया है। इसमें बिजली निगम में तकनीकी भर्ती के लिए पहले निकाले गए 216 पदों में संशोधित कर दिया और अब पदों की संख्या 2163 कर दी है। सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के तहत पहले इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यार्थियों को आनलाइन संशोधन का एक अगस्त से सात अगस्त तक दिया जाएगा।
इसमें 2163 रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया के प्रथम चरण में पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को संशोधन एवं अतिरिक्त जानकारी भरने के लिए लिंक सक्रिया किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में यानी अगस्त के दूसरे पखवाड़े में इन पदों के लिए नए युवाओं को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। दूसरे चरण में उन युवाओं को मौका दिया जाएगा जो पहले निकाली गई भर्ती में आवेदन नहीं किए थे।
अब दोबारा शुल्क जमा करवाने की जरूरत नहीं
सरकार की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के तहत बिजली निगम में तकनीकी पदों के लिए पहले आवेदन किए थे। जिन अभ्यार्थियों ने 20 फरवरी, 2025 को जारी विज्ञापन के अनुसार आवेदन किया था और उनको शुल्क का भी भुगतान कर दिया था उनको अब नया आवेदन करने के दौरान शुल्क जमा करवाने की जरूरत नहीं होगी।
ऐस आवेदकों का पिछला आवेदन अब भी वैध माना जाएगा। किन्तु ऐसे आवेदकों को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से एक अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक अपने आवेदन में संशोधन करना होगा। इस के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त, 2025 से विद्युति निगम की वेबसाइट पर जाकर दिए गए लिंक के माध्यम से संशोधन करना होगा।
आवेदन संशोधन के लिए इन लिंकों का कर सकते हैं प्रयोग
राजस्थान सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के तहत पहले आवेदन कर चुके युवा दोबारा से संशांधित कर सकते है। जहां पर एक अगस्त को संशोधित करने के लिए लिंक सक्रिय हो जाएगा। अभ्यार्थी इन लिंकों पर जाकर अपने आवेदन को संशोधित कर सकते है।
https://energy.rajasthan.gov.in https://energy.rajasthan.gov.in/rrvun
https://energy.rajasthan.gov.in/rrvpn https://energy.rajasthan.gov.in/jvvnl
https://energy.rajasthan.gov.in/jdvvnl https://energy.rajasthan.gov.in/avvnl
उक्त वेबसाइटों पर दिए गए निर्दिष्ट लिंक का उपयोग कर अपने आधार कार्ड, अनुसूचित क्षेत्र एवं विद्युत निगमों की प्राथमिकता आदि का विवरण भरना अनिवार्य होगा। उक्त विवरण नहीं भरने की स्थिति में ऐसे आवेदकों का पिछला आवेदन वैध नहीं माना जाएगा और उनकी उम्मीदवारी बिना किसी सूचना अथवा नोटिस के रद्द कर दी जाएगी।