FIR बनाम FIR खेल: राहुल गांधी पर इन धाराओं के तहत केस

THE BIKANER NEWS:- संसद परिसर के बाहर हुए एक कथित शारीरिक झगड़े को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी नोक-झोंक सामने आई है. दोनों दलों ने एक-दूसरे पर हमले और आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिससे यह विवाद और भी गहरा गया है.
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी ने भाजपा के 69 वर्षीय सांसद प्रताप चंद्र सरंगी को प्रदर्शन के दौरान धक्का दिया और इस घटना में सरंगी और सांसद मुकेश राजपूत घायल हो गए. ठाकुर ने आरोप लगाया कि दोनों सांसदों को सिर में गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया.
BJP ने इन धाराओं के तहत दर्ज कराया मुकदमा
अनुराग ठाकुर ने कहा, “हमने शिकायत में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 115 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचाना), 117, 125, 131, और 351 के तहत कार्रवाई की मांग की है.” भाजपा का आरोप है कि गांधी ने जानबूझकर इन सांसदों को चोट पहुंचाई और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बाधित करने के उद्देश्य से हिंसा को उकसाया.
कांग्रेस की तरफ से काउंटर FIR
वहीं, कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों का खंडन करते हुए संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में काउंटर-शिकायत दर्ज कराई है. कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इस घटना को एक साजिश बताते हुए कहा, “जिस तरह से एक दलित नेता के खिलाफ गालियां दी गईं और आज उन्हें धक्का दिया गया, यह सब एक साजिश का हिस्सा है.”
कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर संसद की गरिमा को गिराने का आरोप लगाया. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र भेजकर आरोप लगाया कि भाजपा सांसदों ने उन्हें धक्का देकर संतुलन खोने और घुटनों में चोट आने का कारण बने. उन्होंने कहा, “नरेंद्र मोदी जी द्वारा बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर का अपमान करने के बाद अब संसद की गरिमा को भी चोट पहुंचाई जा रही है.”