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New Pension Scheme : UPS में शामिल कर्मियों को भी 25 लाख तक ग्रैच्युटी मिलेगी, यहाँ समझें पूरा गणित

 
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UPS Pension Scheme : एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी लाभ लागू करके इस योजना को अपनाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है सरकार का नया आदेश एक कर्मचारी को यह चुनने का विकल्प देता है कि यदि सेवा के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे ओपीएस के दायरे में वापस ले लिया जाना चाहिए।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु या अक्षमता या विकलांगता के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त होने पर यूपीएस में लगे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ओपीएस के तहत लाभ प्राप्त करने के विकल्पों पर एक आदेश जारी किया।UPS Pension Scheme

डीओपीपीडब्ल्यू के सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि आदेश एक कर्मचारी को ओपीएस के दायरे में वापस लाने का विकल्प देता है, अगर उसकी सेवा में मृत्यु हो जाती है। यह आदेश एनपीएस और यूपीएस पेंशनभोगियों के बीच समानता लाता है और वे 25 लाख रुपये की ग्रेच्युटी के लिए भी पात्र होंगे।UPS Pension Scheme

पहले पेंच यहां अटक गया था 
अब तक, यूपीएस का विकल्प चुनने के बाद, यदि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से मृत्यु या विकलांगता होती है, तो उस स्थिति में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। कर्मचारी उलझन में थे कि उन्हें किस तरह की पेंशन या पारिवारिक पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों ने इस मामले में स्पष्टीकरण की मांग की है। अब सरकार ने यूपीएस में सेवा के दौरान मृत्यु या विकलांगता के मामले में एनपीएस जैसी पुरानी पेंशन का विकल्प जारी कर दिया है। ग्रैच्युटी का भी प्रावधान किया गया है।UPS Pension Scheme

यह प्रावधान एनपीएस में था। 
डीओपीपीडब्ल्यू ने एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस कार्यान्वयन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया था। एनपीएस के नियम 10 में एक कर्मचारी को सेवा के दौरान मृत्यु या अयोग्यता या विकलांगता के आधार पर सेवानिवृत्ति की स्थिति में एनपीएस या ओपीएस के तहत लाभ प्राप्त करने के विकल्प का उपयोग करने का प्रावधान है।UPS Pension Scheme

अब यूपीएस में और कर्मचारी आएंगे। 
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने सरकारी आदेश का स्वागत करते हुए इसे सरकार का एक ऐतिहासिक और बहुत जरूरी कदम बताया। पटेल ने कहा कि यूपीएस में मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी को शामिल करने से कर्मचारियों की सभी गलतफहमी दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में अब बहुत सारे कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनेंगे।UPS Pension Scheme

UPS Pension Scheme : एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी लाभ लागू करके इस योजना को अपनाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है सरकार का नया आदेश एक कर्मचारी को यह चुनने का विकल्प देता है कि यदि सेवा के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे ओपीएस के दायरे में वापस ले लिया जाना चाहिए।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु या अक्षमता या विकलांगता के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त होने पर यूपीएस में लगे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ओपीएस के तहत लाभ प्राप्त करने के विकल्पों पर एक आदेश जारी किया।UPS Pension Scheme

डीओपीपीडब्ल्यू के सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि आदेश एक कर्मचारी को ओपीएस के दायरे में वापस लाने का विकल्प देता है, अगर उसकी सेवा में मृत्यु हो जाती है। यह आदेश एनपीएस और यूपीएस पेंशनभोगियों के बीच समानता लाता है और वे 25 लाख रुपये की ग्रेच्युटी के लिए भी पात्र होंगे।UPS Pension Scheme

पहले पेंच यहां अटक गया था 
अब तक, यूपीएस का विकल्प चुनने के बाद, यदि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से मृत्यु या विकलांगता होती है, तो उस स्थिति में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। कर्मचारी उलझन में थे कि उन्हें किस तरह की पेंशन या पारिवारिक पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों ने इस मामले में स्पष्टीकरण की मांग की है। अब सरकार ने यूपीएस में सेवा के दौरान मृत्यु या विकलांगता के मामले में एनपीएस जैसी पुरानी पेंशन का विकल्प जारी कर दिया है। ग्रैच्युटी का भी प्रावधान किया गया है।UPS Pension Scheme

यह प्रावधान एनपीएस में था। 
डीओपीपीडब्ल्यू ने एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस कार्यान्वयन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया था। एनपीएस के नियम 10 में एक कर्मचारी को सेवा के दौरान मृत्यु या अयोग्यता या विकलांगता के आधार पर सेवानिवृत्ति की स्थिति में एनपीएस या ओपीएस के तहत लाभ प्राप्त करने के विकल्प का उपयोग करने का प्रावधान है।UPS Pension Scheme

अब यूपीएस में और कर्मचारी आएंगे। 
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने सरकारी आदेश का स्वागत करते हुए इसे सरकार का एक ऐतिहासिक और बहुत जरूरी कदम बताया। पटेल ने कहा कि यूपीएस में मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी को शामिल करने से कर्मचारियों की सभी गलतफहमी दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में अब बहुत सारे कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनेंगे।UPS Pension Scheme