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PF WITHDRAWAL: पीएफ निकालने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, 8 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा

PF Withdrawal New Rules: एंप्लाईज प्राविडेंट फंड आर्गनाइजेशन ने पीएफ से ऑनलाइन पैसा निकालना आसान बनाया है। फंड क्लेम के लिए कैंसल चेक की तस्वीर अपलोड करने की जरूरत अब नहीं होगी। साथ ही आवेदक की ओर से बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन भी नहीं होगा। इस कदम से करीब 8 करोड़ सदस्यों के लिए क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

फिलहाल ईपीएफओ के सदस्यों को पीएफ अकाउंट से ऑनलाइन पैसे निकालने के लिए आवेदन करते समय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) या पीएफ नंबर से जुड़े बैंक अकाउंट की चेक या पासबुक की अटेस्टेड फोटो कापी अपलोड करनी होती है।

एंप्लायर को भी आवेदक के बैंक अकाउंट की डिटेल को अप्रूव करना जरूरी है। श्रम मंत्रालय ने कहा कि सदस्यों की आसानी और एंप्लायर की सुविधा के लिए दोनों बदलाव किए गए।

50 रुपये की फीस लगने का सिस्टम हटाया गयाः वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) खाते में नॉमिनी जोड़ने या अपडेशन के लिए खाताधारकों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। उन्होंने एक्स एक पोस्ट में कहा कि 2 अप्रैल 2025 को जारी गजट नोटिफिकेशन के जरिए गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन जनरल रूल्स 2018 में जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं.

सरकार द्वारा पीएफ के नियमों में बदलाव करने के बाद अब पीपीएफ खातों (PPF ACCOUNT) में नॉमिनी डिटेल्स के अपडेशन या इसमें बदलाव के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। पीपीएफ से जुड़े इन नियमों में बदलाव वित्त मंत्रालय की तरफ से किए गए हैं।

सरकार की स्मॉल सेविंग्स स्कीम में नॉमिनेशन कैंसलेशन या इसमें बदलाव के लिए 50 रुपये की फीस लगने का सिस्टम हटाया गया। सरकार के फैसले से देश में करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा।

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