Rajasthan:- भाजपा के पूर्व विधायक को तीन साल की जेल

THE BIKANER NEWS:-कोटा। कोटा में एसटी-एससी कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक एवं मंत्री रहे भवानी सिंह राजावत को तीन साल की सजा सुनाई है। उन पर नयापुरा थाना क्षेत्र स्थित डीएफओ कार्यालय में हंगामा करने और अधिकारियों के साथ बदसलूकी करने का आरोप था।
कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद राजावत की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद उनके समर्थकों ने कोर्ट परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। सुरक्षा कारणों से कोर्ट में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद राजावत को तुरंत जेल भेज दिया गया, और जेल के बाहर भी पुलिस का कड़ा पहरा है।
आपको बता दें कि मार्च 2022 में कोटा के दाढ़ देवी माता जी मंदिर रोड पर यूआईटी द्वारा करवाए जा रहे पेचवर्क को वन विभाग ने रुकवा दिया था। इस पर नाराज होकर बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने वन विभाग के ऑफिस में घुसकर तत्कालीन डीसीएफ रविकुमार मीणा को थप्पड़ मार दिया था।
इस घटना के बाद तत्कालीन डीसीएफ ने नयापुरा थाने में पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत, बीजेपी कार्यकर्ता महावीर सुमन और अन्य 10-15 लोगों के खिलाफ थप्पड़ मारने, धक्का-मुक्की करने और राजकार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया। पुलिस ने इसके आधार पर धारा 332, 353, 34 और 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।