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बीकानेर: 5 साल की मासूम को 19 महीने में मिला इंसाफ, दुष्कर्मी को सुनाई 20 साल की सजा 

यह घटना अगस्त 2023 में बीकानेर के मुक्ताप्रसाद नगर थाना क्षेत्र की है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इसे केस ऑफिसर स्कीम में लिया और तत्कालीन एसपी तेजस्वनी गौतम ने खुद मॉनिटरिंग की।Rajasthan News

 
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Rajasthan News : राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।  बता दे की पांच वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में बीकानेर की पोक्सो कोर्ट ने तेज और सख्त फैसला सुनाया है। जिसके बाद हर किसी के चेहरे पर एक राहत देखने को मिली। 

आरोप को 20 साल की कैद।


अधिक जानकारी के लिए बता दे की यह घटना अगस्त 2023 में बीकानेर के मुक्ताप्रसाद नगर थाना क्षेत्र की है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इसे केस ऑफिसर स्कीम में लिया और तत्कालीन एसपी तेजस्वनी गौतम ने खुद मॉनिटरिंग की।Rajasthan News


 पुलिस ने मात्र 48 घंटे में चालान पेश कर दिया और अभियोजन पक्ष ने 19 महीने में सजा सुनिश्चित की।न्यायालय ने आरोपी अब्बास अली को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कठोर कैद और 1.5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह राशि पीड़िता को दी जाएगी।Rajasthan News

 साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा भी पीड़िता को 6 लाख रुपए की प्रतिकर राशि देने का आदेश हुआ है। 


अधिक जानकारी के लिए बता दे की विशिष्ट लोक अभियोजक चतुर्भुज सारस्वत ने राज्य की ओर से पैरवी की। 16 गवाहों के बयान और 19 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए। वरिष्ठ अधिवक्ता वसीम मकसूद ने पीड़िता की ओर से पैरवी की। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 363, 366 और पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराएं लगाई गईं।Rajasthan News