राजस्थान में चार पहिया वाहन मालिक ध्यान दें! अब फ्री में नहीं मिलेगा राशन, 30 अप्रेल के बाद सरकार लेगी एक्शन
Ration Scheme: जयपुर के जिला लॉजिस्टिक्स अधिकारी त्रिलोक चंद मीणा ने कहा कि जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार 30 अप्रैल तक खाद्य सुरक्षा सूची से स्वेच्छा से अपना नाम हटाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी।जुर्माने की गणना खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल होने की तारीख से नाम हटाने की तारीख तक व्यक्ति द्वारा प्राप्त 27 रुपये प्रति किलोग्राम खाद्यान्न पर की जाएगी। ऐसे कर्मियों की सूची तैयार की जा रही है और ऐसे कर्मियों की वसूली की राशि संबंधित विभागों को कर्मियों के मासिक वेतन से कटौती के लिए लिखी जाएगी।
जयपुर जिले में, योजना के 491 अयोग्य व्यक्तियों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से उनके नाम हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।विभाग ने 30 अप्रैल तक छोड़ने का अभियान चलाने का फैसला किया है।
खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले खाद्य सुरक्षा सूची से अयोग्य व्यक्तियों के नामों को स्वचालित रूप से हटाने के लिए 'गिवअप' अभियान शुरू किया है।इसके तहत राज्य के 17 लाख 63 हजार से अधिक व्यक्तियों और जयपुर जिले के 1 लाख 44 हजार 583 अयोग्य व्यक्तियों ने अपना नाम हटवा लिया है ।
विभाग ने राज्य में 20 लाख 80 हजार से अधिक नए लाभार्थियों और जयपुर जिले में 1,42 हजार 787 नए लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल किए हैं।
चार पहिया वाहन मालिक अब फ्री में नहीं मिलेगा राशन
उन्होंने कहा कि गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा सूची की बहिष्करण श्रेणी में शामिल परिवारों, जैसे कि ऐसे परिवार जिनमें कोई एक सदस्य नियमित कर्मचारी या सरकारी, अर्ध-सरकारी, स्वायत्त संस्थानों में अधिकारी है या 1 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक की पेंशन प्राप्त करता है या जिनकी सभी सदस्यों की कुल आय 1 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक है या एक निजी चार पहिया वाहन मालिक या आयकर दाता है, को खाद्य सुरक्षा सूची से स्वैच्छिक रूप से अपना नाम हटाने के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।