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राजस्थान में आमजन के लिए ख़ुशख़बरी, भूमि के पट्टे के नियमों में ये बड़ा बदलाव,ऐसे मिलेगा लाभ 

गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले, विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यासों को ई-पट्टा जारी करने के आदेश भी जारी किए गए थे। राजस्थान के 305 नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं में भी ई-पट्टे जारी किए जाएंगे। 
 
राजस्थान में आमजन के लिए ख़ुशख़बरी, भूमि के पट्टे के नियमों में ये बड़ा बदलाव,ऐसे मिलेगा लाभ 

Rajasthan News :  राजस्थान में भूमि पट्टे के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब शहरी निकाय (नगर निगम, परिषद, नगरपालिका) भी ई-पट्टा जारी कर सकेंगे। ई-पट्टा एकल हस्ताक्षर के साथ जारी किया जा सकता है। 

पट्टे पर निकाय के प्रमुख के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी। केवल फाइल पर ही उनकी मंजूरी पर्याप्त होगी। इसके बाद संबंधित अधिकारी अपने हस्ताक्षर के साथ पट्टा जारी कर सकेंगे।

गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले, विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यासों को ई-पट्टा जारी करने के आदेश भी जारी किए गए थे। राजस्थान के 305 नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं में भी ई-पट्टे जारी किए जाएंगे। 


 

Rajasthan News शहरी निकायों को जेडीए जयपुर और शहरी निकायों जैसे समान पट्टा जारी करने की अनुमति दी गई थी। पिछली अशोक गहलोत सरकार के दौरान, प्रशासन ने शहरों के साथ अभियान के तहत कई रियायतें दी थीं।

नई सरकार के तहत पट्टे जारी करने की प्रक्रिया ठप हो गई थी। निकायों में बड़ी संख्या में पट्टे के आवेदन लंबित हैं। इस संबंध में शवों से बार-बार जयपुर को पत्र भेजने के बाद, अब सभी के लिए ई-लीजिंग करने का एक तरीका मिल गया है।Rajasthan News