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राष्ट्रीय बागवानी मिशन: किसानों के लिए बड़ी खुशख़बर! समन्वित फसलोत्तर प्रबंधन पर अनुदान के लिए प्रस्ताव आमंत्रित

 
राष्ट्रीय बागवानी मिशन: किसानों के लिए बड़ी खुशख़बर! समन्वित फसलोत्तर प्रबंधन पर अनुदान के लिए प्रस्ताव आमंत्रित

रेफ्रिजरेटेड ट्रान्सपोर्ट व्हीकल व कोल्ड स्टोरेज पर 35 प्रतिशत तथा पैक हाउस, प्याज-लहसुन भण्डारण स्ट्रक्चर पर 50 प्रतिशत अनुदान देय

बीकानेर, 31 अगस्त। उद्यानिकी उत्पादों की फसल तुड़ाई उपरांत हानि को कम करने, खराब होने से बचाने, संरक्षित करने, गुणवत्ता बनाए रखने, सेल्फ लाइफ बढ़ाने, मूल्य संवर्धन के लिए प्रसंस्करण करने, उत्पादों के बेहतर मूल्य दिलवाकर कृषकों की आय में वृद्धि करने, उपभोक्ताओं को वर्ष भर ताजा एवं पौष्टिक खाद्य उपलब्ध कराने में कोल्ड चैन की महत्वपूर्ण भूमिका है। 

उद्यान विभाग के सहायक निदेशक मुकेश गहलोत ने बताया कि पीएचएम के तहत फार्म गेट पैक हाउस पर अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान, इंटीग्रेटेड पैक हाउस अधिकतम 160 लाख रुपए प्रति लाभार्थी का 35 प्रतिशत अनुदान, कोल्ड रूम स्टेजिंग अधिकतम 52 लाख रुपए प्रति लाभार्थी का 35 प्रतिशत अनुदान, विभिन्न प्रकार के कोल्ड स्टोरेज 9600 रुपए प्रति मै.टन (अधिकतम 5000 मै.टन क्षमता के लिए) लागत का 35 प्रतिशत अनुदान, 

रेफ्रिजरेटेड ट्रान्सपोर्ट व्हीकल 31 लाख रुपए अधिकतम 14 मैट्रिक टन क्षमता के लिए व इससे कम क्षमता न्यूनतम 4 मैट्रिक टन तक प्रोरेटा आधार पर लागत का 35 प्रतिशत अनुदान, राईपनिंग चैम्बर 1.20 लाख रुपए प्रति मै.टन (अधिकतम 300 मै.टन) तक लागत का 35 प्रतिशत अनुदान, कम लागत के प्याज-लहसुन भण्डारण स्ट्रक्चर 7000 रुपए प्रति मै. टन, 5 मै. टन से 1000 मै. टन तक क्षमता की इकाई पर प्रोरेटा बेसिस पर 50 प्रतिशत अनुदान, सौलर कॉप ड्रायर रूपये 2.50 लाख प्रति इकाई (70 किलो ग्राम क्षमता) रूपये 3.5 लाख प्रति इकाई (100 किलो ग्राम क्षमता) प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 5 इकाई पर लागत का 40 प्रतिशत अनुदान, मूल्य संवर्धन हेतु सेकंडरी प्रासेसिंग इकाईयों की स्थापना पर अनुदान देय है।

उपनिदेशक उद्यान रेणु वर्मा ने बताया कि उद्यान आयुक्तालय द्वारा जारी निर्देशानुसार समन्वित फसलोत्तर प्रबंधन समन्वित पेक हाऊस, कोल्ड स्टोरेज, राईपनिंग चेम्बर, प्री-कूलिंग इकाई, रेफ्रिजरेटेड वेन, इन्टीग्रेटेड कोल्ड चैन सप्लाई सिस्टम आदि जिनमें बैंक से ऋण लेने की बाध्यता है। पात्र इच्छुक आवेदक को फसलोत्तर प्रबंध से जुड़े प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु उप निदेशक उद्यान को आवश्यक दस्तावेज सहित ऑन लाईन आवेदन करते हुए परियोजना प्रस्ताव की एक प्रति उद्यान निदेशालय को प्रेषित करनी होगी। आवेदन पत्र मय आवेदक की फोटो तथा परियोजना प्रस्ताव की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर)., जो कि चार्टेड अकाउन्टेट द्वारा तैयार की गई हो व इसके प्रत्येक पृष्ठ पर चार्टेड अकाउन्टेट के हस्ताक्षर व मुहर हो प्रस्तुत करनी है।

आवेदन के साथ परियोजना प्रस्ताव की ड्राईंग, ले-आउट व डिजाइन, भूमि संबंधी दस्तावेजः भूमि की रजिस्ट्री, आवंटन पत्र, पट्टा आदि लीज डीड (15) वर्ष से अधिक व सक्षम अधिकारी से रजिस्टर्ड प्रस्तुत करने हैं। बैंक लोन स्वीकृति पत्र या सैद्धांतिक बैंक लोन स्वीकृति पत्र बैंक ऋण देय अनुदान राशि से अधिक एवं परियोजना प्रस्ताव में उल्लेखित लागत का कम से कम 50 प्रतिशत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। विस्तृत जानकारी हेतु सम्बन्धित सहायक कृषि अधिकारी-कृषि पर्यवेक्षक उद्यान से सम्पर्क किया जा सकता है।