Rajasthan : राजस्थान में अब इन 29 लाख लोगों को नहीं मिलेगा फ्री गेहूं, विभाग ने भेजा प्रस्ताव; सरकार वसूलेगी हर्जाना
Food Security Scheme in Rajasthan: राजस्थान में फ्री राशन लेने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने उन लोगों के खिलाफ अब कमर कस ली है जो ाटरहिक रूप से कमजोर नहीं है और सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे है।
राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) में एक बड़ी धोखाधड़ी सामने आई है। राज्य सरकार द्वारा किए गए आधार सीडिंग और ई-केवाईसी सत्यापन के बाद, यह पता चला कि 29 लाख 2 हजार से अधिक लोग वैध दस्तावेजों के बिना हर महीने मुफ्त में गेहूं उठा रहे थे।
अब इन लोगों के नाम योजना से हटा दिए जाएंगे। इस संबंध में एक प्रस्ताव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा को भेजा गया है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने अभी तक केवाईसी नहीं कराया है, उनके नाम योजना से स्वतः ही हटा दिए जाएंगे।
जिन परिस्थितियों में ये लोग योजना में शामिल हुए, उनकी भी गहन जांच की जा रही है। वहीं, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस योजना से 10 साल तक के बच्चों और 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को राहत मिलेगी। ऐसे लाभार्थियों को फिलहाल योजना से नहीं हटाया जाएगा, भले ही उनका केवाईसी पूरा न हो गया हो।Food Security Scheme
कलेक्टरों को नाम हटाने का अधिकार दिया गया सरकार ने जिला कलेक्टरों को पात्र लोगों को योजना से जोड़ने और अयोग्य लोगों को हटाने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने का अधिकार दिया है। अब पात्र व्यक्ति कलेक्टर कार्यालय या विभागीय वेबसाइट के माध्यम से अपना नाम जोड़ सकते हैं। अब तक 16 लाख नाम स्वेच्छा से हटाए जा चुके हैं।
आपको बता दें कि भजन लाल सरकार ने 'गिवअप कैम्पेन' भी शुरू किया है, जिसमें आर्थिक रूप से सक्षम लोग स्वेच्छा से योजना से बाहर निकल रहे हैं। नवंबर 2024 से शुरू हुए इस अभियान में अब तक 16 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के नाम हटा दिए गए हैं।
साथ ही, नए वर्णों को जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि 30 अप्रैल, 2025 तक अगर अयोग्य व्यक्ति स्वेच्छा से अपना नाम नहीं हटाते हैं, तो उनसे 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं लिया जाएगा।Food Security Scheme
इसमें ब्याज भी जोड़ा जाएगा। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि जिन लोगों ने अभी तक केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें योजना से हटा दिया जाएगा। जो अयोग्य हैं, उन्हें खुद को वापस ले लेना चाहिए, अन्यथा कार्रवाई तय की जाती है। वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
जिन परिवारों में कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त संस्थान में नियमित कर्मचारी या अधिकारी है, 1 लाख रुपये से अधिक की पेंशन प्राप्त करता है, एक निजी चार पहिया वाहन का मालिक है, आयकरदाता है, मासिक परिवार की आय 1 लाख से अधिक है, उन सभी को योजना में अयोग्य माना गया है। इस योजना के तहत 4 करोड़ 46 लाख पात्र लोगों को मुफ्त गेहूं वितरित किया जा रहा है।
भजनलाल सरकार की इस सख्ती का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक ही पहुंचे।Food Security Scheme