राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में अब 15 सितंबर तक होंगें ऑनलाइन आवेदन, प्रवेश के लिए अंतिम तिथि आगे बढ़ी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी. पंवार ने बताया कि जिले में विभाग द्वारा 21 राजकीय, दो अनुदानित एवं तीन निजी सहभागिता योजनान्तर्गत कुल 26 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है।
Rajasthan : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर तक आमंत्रित किए गए हैं। प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन एसएसओ पर नवीन प्रवेश पोर्टल एसजेएमएस माध्यम से किए जा सकते हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी. पंवार ने बताया कि जिले में विभाग द्वारा 21 राजकीय, दो अनुदानित एवं तीन निजी सहभागिता योजनान्तर्गत कुल 26 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है।
जिनकी कुल स्वीकृत क्षमता 1 हजार 324 है। उन्होंने बताया कि दूरदराज के पिछड़े इलाकों में रहने वाले परिवारों के विद्यार्थी, जो घर से दूर रहकर विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत हैं। ऐसे छात्र-छात्राओं को विभागीय छात्रावास में आवास अनावर्तक सुविधा, पोशाक, गुणवत्तापूर्ण भोजन, बेहतर शैक्षणिक वातावरण आदि सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाने के प्रावधान हैं।
उन्होंने बताया कि इन छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को भोजन, नाश्ता, पोशाक, जूते, तौलिया, तेल, साबुन, बिजली और पानी आदि के लिए राज्य सरकार द्वारा मैस भत्ते की राशि 3 हजार 250 रुपए प्रति माह (9.5 माह प्रति वर्ष) निर्धारित है। उन्होंने बताया कि प्रवेश के लिए गत कक्षा में 40 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर ही छात्रावास में वरीयता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि एक विद्यार्थी आवेदन पत्र में अधिकतम तीन छात्रावासों को विकल्प के रूप में ऑनलाइन चयन कर सकेगा।
संयुक्त निदेशक ने बताया कि इन छात्रावासों में अनुसूचित जाति, जनजाति, स्वच्छकार, विमुक्त घुमंतु एवं अर्द्धघुमंतु, मिरासी एवं भिश्ती समुदाय, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्र व छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिन छात्र-छात्राओं के माता-पिता राज्य सरकार के कर्मचारी एवं पे लेवल-11 तक वेतन प्राप्त कर रहे हैं विभागीय छात्रावास में प्रवेश के लिए पात्र होंगे