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Property Rule : अब मृतक बेटे की संपति में मां भी होगी बराबर की हक़दार, राजस्थान HC का बड़ा फैसला

न्यायालय ( Rajasthan High Court ) ने मृतक बेटे की बीमा राशि 1.07 करोड़ में से मां को 35.92 लाख रुपये देने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि मृतक के बेटे और पत्नी के समान मां भी एक तिहाई हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है।Property Rule

 
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Property Rule : राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।  बता दे की राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि मृतक बेटे की संपति और बीमा क्लेम के पैसों में पत्नी एवं बेटे के साथ मां भी बराबर की हकदार है। न्यायालय ( Rajasthan High Court ) ने मां को हिस्सा देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश गणेशराम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश हेमलता की याचिका पर दिए हैं।

मां को भी एक तिहाई हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार 

अधिक जानकरी के लिए बता दे की न्यायालय ( Rajasthan High Court ) ने मृतक बेटे की बीमा राशि 1.07 करोड़ में से मां को 35.92 लाख रुपये देने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि मृतक के बेटे और पत्नी के समान मां भी एक तिहाई हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है।Property Rule

जानिए याचिकाकर्ता ने क्या कहा?


याचिकाकर्ता के वकील संपति शर्मा ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय याचिकाकर्ता (District and Sessions Court petitioner) की ओर से साल, 2021 में प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए बिना नामिनी घोषित संपतियों में ही मां को समान राशि प्राप्त करने का हकदार माना था।Property Rule


चली अदालत के आदेश को HC में दी गई चुनौती 


इस आदेश को हेमलता शर्मा ने उच्च न्यायालय ( Rajasthan High Court ) में चुनौती देते हुए कहा कि उनके बेटे आनंद की एक करोड़ सात लाख रुपये की संपति में से उसका हिस्सा 35 लाख 92 हजार 412 रुपये दिलवाए जाए। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बेटे की संपति में मां का भी समान हक एवं अधिकार है।Property Rule


न्यायालय ने कहा कि यदि बेटा बीमा कंपनियों (Insurance companies) में अपनी पत्नी को नामांकित करता है और बिना वसीयत लिखे उसका निधन हो जाता है तो मां प्रथम श्रेणी उत्तराधिकार होने के नाते उसमें हिस्सा लेने की हकदार है। हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 के मुताबिक वसीयत लिखे बिना मरने वाले व्यक्ति की संपति उसके प्रथम श्रेणी कानूनी उत्तराधिकारी को देने का प्रविधान है। प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारी में मां, पत्नी, बेटा व बेटी आते हैं।Property Rule