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Rajsthan : राजस्थान में मालामाल होंगें अब किसान, नई निति से 200 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा देगी सरकार 
 

सरकार ने किसानों व दूसरे प्रापर्टी मालिकों की बात को स्वीकार करते हुए इसमें मुआवजा नीति में संशोधन किया और इसको बढ़ा दिया है। अब 400 केवी और उससे अधिक ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण में अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि दूसरी काम के लिए अधिग्रहण की गई जमीन पर पहले वाले नियम ही लागू होंगे। 

 
Rajsthan : राजस्थान में मालामाल होंगें अब किसान, नई निति से 200 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा देगी सरकार 

Rajasthan : राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जमीन को अधिग्रहण करने की मुआवजा नीति में संशोधन किया है। इस नई मुआवजा नीति से किसानों के ऊपर रुपये की बारिश होगी। संशोधित नीति के तहत सरकार द्वारा उस क्षेत्र की जमीन की निर्धारित की गई डीएलसी रेटों पर पहले से देय 200 प्रतिशत के अतिरिक्त 200 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा।

यह मुआवजा केवल उन लोगों को मिलेगा जिनके खेतों से 400 केवी और उससे अधिक क्षमता की नई ट्रान्समिशन लाइनों के टावर लगने है। पहले किसानों के खेतों में लगने वाले टावर का विरोध कर रहे थे और मुआवजा राशि को बढ़ाने की मांग कर रहे थे।

इस पर सरकार ने किसानों व दूसरे प्रापर्टी मालिकों की बात को स्वीकार करते हुए इसमें मुआवजा नीति में संशोधन किया और इसको बढ़ा दिया है। अब 400 केवी और उससे अधिक ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण में अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि दूसरी काम के लिए अधिग्रहण की गई जमीन पर पहले वाले नियम ही लागू होंगे। 

किसानों को मिलेगा इसका फायदा


राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा  कि सरकार ने किसानों की मुआवजा नीति में संशोधन किया है। यह संशोधन खेतों से बिजली की लाइन के लगने वाले टावर में आने वाली जमीन के लिए किए गए है।

जिससे किसानों के खेत में 400 केवी और उससे अधिक ट्रान्समिशन लाइनों के निर्माण पर होने वाले नुकसान की समुचित भरपाई हो सकेगी।  इससे प्रदेश में अधिक क्षमता की ट्रान्समिशन लाइनों के निर्माण कार्य तेज गति से हो सकेंगे, जिसका लाभ प्रदेश के आम उपभोक्ताओं को भी अच्छी गुणवत्ता की बिजली के रूप मे मिल सकेगा। 

किसानों की भूमि का यह होगा मूलय


बिजली की लाइन लगाने के लिए जिस जगह का प्रयोग किया जाता है, उसको पथाधिकार (ROW) कॉरिडोर कहा जाता है।पथाधिकार (ROW) कॉरिडोर के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का मूल्य का 30 प्रतिशत, नगर पालिका और अन्य सभी शहरी नियोजन क्षेत्रों के लिए भूमि मूल्य का 45 प्रतिशत और नगर निगमों और महानगरीय क्षेत्रों में भूमि मूल्य का 60 प्रतिशत मुआवजा राशि निर्धारित की गई है। लेकिन अब इसमें संशोधन करने पहले निर्धारित का 200 प्रतिशत के ऊपर फिर से 200 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा।